दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम! बाइक खरीद पर दो हेलमेट अनिवार्य, सरकार का सड़क सुरक्षा पर जोर
सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम प्रोपोज किया है. अब दोपहिया वाहन निर्माताओं को वाहन खरीद के समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा. यह नियम सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है.
New Bike Rule: सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम प्रोपोज किया है. अब दोपहिया वाहन निर्माताओं को वाहन खरीद के समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा. यह नियम सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इस नए नियम के अनुसार वाहन खरीदते समय निर्माता को दो हेलमेट देने होंगे. ये भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुसार होंगे. यह नियम आधिकारिक गजट में अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने के तीन महीने बाद लागू होगा.
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा
23 जून, 2025 को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार यह नियम चालक और पीछे बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए है. हालांकि, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत छूट प्राप्त लोगों पर यह लागू नहीं होगा. इसके अलावा, सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किया है.
1 जनवरी, 2026 से L2 श्रेणी के सभी नए दोपहिया वाहनों (जिनके इंजन की क्षमता 50cc से अधिक हो या अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से ज्यादा हो) में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा.
सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
ABS से अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन का नियंत्रण बेहतर होगा और फिसलने की संभावना कम होगी. ABS को भारतीय मानक IS14664:2010 का पालन करना होगा. इन प्रस्तावित नियमों पर जनता की राय मांगी गई है. लोग 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह या आपत्ति मंत्रालय को comments-morth@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.
ये कदम सरकार के सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं. हेलमेट और ABS को अनिवार्य करके मंत्रालय का लक्ष्य दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है.
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