रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले बदलें बोर्डिंग स्टेशन; जानें बोर्डिंग और कैंसिलेशन के नए नियम
Indian Railways ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नियम आसान कर दिया है. अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं. यह सुविधा केवल कन्फर्म और RAC टिकट पर लागू होगी. बदलाव ऑनलाइन IRCTC ऐप या वेबसाइट और काउंटर पर किया जा सकता है. साथ ही कैंसिलेशन नियमों में भी बदलाव कर रिफंड प्रक्रिया को अपडेट किया गया है.
Indian Railways Boarding Rule: रेल से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब यात्री अपनी सुविधा के अनुसार आखिरी समय तक बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकेंगे. पहले यह सुविधा काफी सीमित थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी. नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं. इससे खासकर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिनकी यात्रा योजना अचानक बदल जाती है. अब पूरा प्रोसेस ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली हो गया है.
अब 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग
नए नियम के अनुसार अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह समय सीमा 24 घंटे पहले तक थी. इस बदलाव से यात्रियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. अचानक प्लान बदलने पर भी अब टिकट बेकार नहीं जाएगा. यह सुविधा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर दी गई है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
यात्री अब बोर्डिंग प्वाइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बदल सकते हैं. इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप का उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर भी यह बदलाव किया जा सकता है. इससे हर तरह के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
किन यात्रियों को मिलेगी सुविधा
यह सुविधा केवल कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों के लिए है. वेटिंग टिकट वाले यात्री इसका फायदा नहीं उठा सकते. साथ ही बोर्डिंग प्वाइंट केवल एक बार ही बदला जा सकता है. यह नियम सिस्टम को सरल और व्यवस्थित रखने के लिए लागू किया गया है.
सेकंड चार्ट में दिखेगा बदलाव
अब बोर्डिंग प्वाइंट में बदलाव सेकंड रिजर्वेशन चार्ट में दिखेगा. पहले यह बदलाव पहले चार्ट में शामिल होता था. नया नियम यात्रियों को ज्यादा समय देता है. इससे अंतिम समय में भी बदलाव करना संभव हो गया है. यह अपडेट रेलवे की नई सुविधा का हिस्सा है.
कैंसिलेशन नियम भी बदले
रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में भी बदलाव किया है. अब 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा. 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25 फीसदी किराया कटेगा. 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50 फीसदी कटौती होगी. 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
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यात्रियों के लिए क्या है फायदा
इन नए नियमों से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. आखिरी समय तक योजना बदलने की सुविधा से यात्रा आसान होगी. साथ ही कैंसिलेशन नियम स्पष्ट होने से लोग बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे. कुल मिलाकर रेलवे का यह कदम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
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