इन पाकिस्तानियों की इंडिया में अभी भी रहेगी एंट्री, 1..2 नहीं पड़ोसी देश को 14 तरह के वीजा देता है भारत
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है. भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए हैं. इसमें लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा रद्द किए गए हैं. ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए कितने तरह के वीजा मुहैया कराया जाता है.
Types of Indian Visa for Pakistani: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है. इससे पाकिस्तान समेत आतंक के आकाओं के हालात बिल्कुल पस्त है. भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए हैं. इसमें लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा रद्द किए गए हैं. सार्क वीजा 26 अप्रैल को और मेडिकल वीजा 29 अप्रैल के बाद अमान्य होंगे. अन्य सभी वीजा 27 अप्रैल के बाद मान्य नहीं होंगे. ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए कितने तरह के वीजा मुहैया कराया जाता है.
इन लोगों को छोड़ना होगा भारत
भारत सरकार के इस ऐलान के बाद अगर पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित तारीख तक भारत नहीं छोड़ते तो उन्हें अवैध रूप से विदेशी माना जाएगा. भारत सरकार द्वारा 14 प्रकार के वीजा दिया जाता हैं. इसमें सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, माउंटेनियरिंग वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, पिलग्रिम वीजा और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए ग्रुप पिलग्रिम वीजा शामिल है.
वीजा का प्रकार भारत छोड़ने की तारीख डिटेल SAARC वीजा 26 अप्रैल जिनके पास टूरिस्ट, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, स्टूडेंट, विजिटर, तीर्थयात्री, ग्रुप टूरिस्ट और पाक अल्पसंख्यक वीजा हैं मेडिकल वीजा 29 अप्रैल जिनके पास मेडिकल वीजा है
ये वीजा रहेंगे मान्य
इनमें से 12 वीजा धारकों को 27 अप्रैल, सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा. हालांकि राजनयिक और आधिकारिक वीजा मान्य रहेंगे. उनके लिए विदेश मंत्रालय निकासी की तारीख तय करेगा. लंबी अवधि के वीजा भी मान्य रहेंगे. नए राजनयिक, आधिकारिक या लंबी अवधि के वीजा जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी.
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