इन तरीकों को अपनाकर बचा सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स, जानें कब मिलती है छूट

इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचना संभव है, अगर आपकी कुल आय टैक्स छूट सीमा के भीतर है या आप निवेश की गई राशि को विशेष तरीके से पुनर्निवेश करते हैं. छोटे निवेशकों, रिटायर्ड और कम इनकम वालों के लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित हो सकती है.

इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचना संभव है. Image Credit: FREE PIK

TAX SAVING TIPS: इक्विटी शेयर या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड पर होने वाली कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लगता है. यह टैक्स आमतौर पर 1 लाख रुपय से अधिक के प्रॉफिट पर 10 फीसदी लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में इस टैक्स से पूरी तरह छूट मिल सकती है? खासकर यदि आप छोटे निवेशक, रिटायर्ड व्यक्ति, या कम इनकम ग्रुप से हैं, तो आप टैक्स से बचकर बचत कर सकते हैं. तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे इस टैक्स से बचा जा सकता है.

कब नहीं लगता कैपिटल गेन टैक्स?

जब आपकी कुल आय, जिसमें कैपिटल गेन भी शामिल है, बेसिक टैक्स छूट सीमा से कम है, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपये है.

सेक्शन 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 15 फीसद टैक्स और सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग टर्म गेन पर 1 लाख रुपये से अधिक लाभ पर 10 फीसदी टैक्स लागू होता है.लेकिन यदि कुल आय छूट सीमा से कम है, तो इन पर भी टैक्स नहीं देना होता.

इन ट्रांजैक्शन पर नहीं लगता टैक्स

कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट में “ट्रांसफर” नहीं माना जाता, जैसे गिफ्ट के रूप में शेयर या म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर और इररिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर शामिल है. इन ट्रांजैक्शन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता.

सेक्शन 112A के तहत छूट

यदि आप लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और उन पर SecuritiesTransaction Tax (STT) चुका रहे हैं. तो हर साल 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स फ्री होता है. इससे ऊपर की राशि पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. उदाहरण के लिए यदि किसी निवेशक को साल में 99,000 रुपये का लाभ हुआ, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

ये भी पढ़ें- बिना झंझट के होगा पीएफ अकाउंट ट्रांसफर, EPFO ने 2025 में किए 5 बड़े बदलाव; कई काम हुए आसान

सेक्शन 54F के तहत घर में निवेश से छूट

यदि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किसी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो आप सेक्शन 54F के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. जैसे कि निवेशक के पास पहले से केवल एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नया निवेश, बिक्री के एक साल पहले या दो साल बाद होना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो तीन साल के भीतर निवेश जरूरी है और यदि पूरा पैसा नहीं, बल्कि आंशिक पैसा भी निवेश किया गया है, तो आंशिक छूट मिल सकती है.