सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, क्या बंद हो सकता है खाता?
देश में कई सरकारी योजनाएं और स्कीमें जनहित के लिए चलायी जा रही हैं, जिन्हें भारत सरकार लोगों के बीच लगातार पेश करती रहती है. इनमें से एक प्रमुख योजना है सुकन्या समृद्धि योजना. हाल ही में इस योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एनएसएस के तहत अनियमित रूप से खोले गए छोटे बचत खातों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
देश में विभिन्न सरकारी योजनाएं जनहित के लिए चलायी जाती हैं, और एक महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस योजना के तहत कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये नए नियम अनियमित रूप से खोले गए खातों के लिए हैं. आइए जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में, जो आपके काम की साबित हो सकती है.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
- नॉमिनी की स्थिति: अगर किसी सुकन्या समृद्धि खाते का नॉमिनी दादा-दादी हैं, तो ऐसे में यह खाता जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सौंपा जाएगा.
- एक परिवार में दो से अधिक खाते: अगर एक परिवार में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो ऐसे अतिरिक्त खाते नियमों के उल्लंघन के तहत माने जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे.
- पैन और आधार विवरण: खाताधारकों और अभिभावकों के पैन और आधार विवरण अगर पहले से उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा और सिस्टम में दर्ज किया जाएगा.
- अनियमित खाते और उनकी नियमितता: वित्त मंत्रालय के अनुसार, अनियमित लघु बचत खातों को नियमित करने की शक्ति उसके पास है. इसलिए, अनियमित खातों से संबंधित सभी मामलों को वित्त मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जाएगा. बजट प्रभाग, डीईए, और वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त होने पर ही इन खातों का निपटान किया जाएगा.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना ?
सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय स्थिरता में सहायता के लिए बनाई गई एक बचत योजना है. यह योजना प्रत्येक बालिका के माता-पिता को उसके भविष्य के लिए जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है. सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं.
इसमें न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति माह और अधिकतम 1.5 लाख रुपये हो सकते है. इस तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर जुलाई से सितंबर के लिए 8.2% प्रति वर्ष है. सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा. माता-पिता या अभिभावक बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक खाते का संचालन करेंगे.