लोन-वीजा के लिए चाहिए पुराने ITR? जानें कहां और कैसे डाउनलोड होगा पिछले सालों का टैक्स रिटर्न
ITR: आप अपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से ऑनलाइन चेक और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा. प्रोसेस लंबा है लेकिन बड़ा आसान ही है क्योंकि सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है.
How to Download Previous Years’ ITR: लोन के लिए अप्लाई करते वक्त अधिकतर समय बैंक वाले आपसे आपके पुराने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR जमा करने को कहते हैं. लेकिन पुराना ITR कहां से और कैसे मिलेगा. तो अगर आप किसी भी काम के लिए यह जानना चाहते हैं कि आपने पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था या नहीं, या फिर ITR-V भेजा है या नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसे आसान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं.
क्या पुराना ITR डाउनलोड किया जा सकता है?
हां, बिल्कुल कर सकते हैं. आप अपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न की PDF फाइल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन है.
कैसे डाउनलोड होगा पिछले वर्षों का ITR?
स्टेप 1:
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. आमतौर पर आपका यूजर आईडी आपका PAN नंबर होता है.
स्टेप 2:
लॉगिन करने के बाद ऊपर दिए गए ‘e-file’ टैब पर क्लिक करें. फिर ‘Income Tax Returns’ पर जाएं और ‘View Filed Returns’ विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3:
अब आपके सामने सभी असेसमेंट ईयर (AY) के लिए फाइल किए गए ITR की लिस्ट आ जाएगी. साथ ही हर रिटर्न का processing status भी दिखेगा यानी रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं, या फिर कोई डिमांड या रिफंड बाकी है.
जिस भी साल का ITR आपको डाउनलोड करना है, उस साल को चुनें और ‘Download Form’ पर क्लिक करें.
डाउनलोड हुए फॉर्म में क्या दिखेगा?
इस PDF फॉर्म में आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी:
- आपने रिटर्न फाइल किया था या नहीं
- वह प्रोसेस हुआ या नहीं
- कोई टैक्स बकाया है या रिफंड आना है
इस तरीके से आप अपने पुराने टैक्स रिकॉर्ड को देख सकते हैं और अगर जरूरत हो तो उसका प्रिंट या रिकॉर्ड भी रख सकते हैं.
कहां काम आते हैं पुराने ITR?
लोन के लिए. बैंक और वित्तीय संस्थान आपकी इनकम की स्थिरता और रिपेमेंट की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पिछले 2–3 सालों के ITR मांग सकते हैं. फिर होम लोन हो, पर्सनल हो या कोई और – पुराने ITR मांगे जा सकते हैं.
वीजा. अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों के लिए वीजा अप्लाई करते समय, दूतावास अक्सर पिछले सालों के ITR की मांग करते हैं ताकि आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके.
इसके अलावा निवेश या बीमा पॉलिसी खरीदते समय भी कई बार पुराने ITR मांगे जा सकेत हैं. यदि आपने किसी वर्ष में अधिक टैक्स भरा है और उसका रिफंड नहीं किया है, तो आपको उस वर्ष का ITR बताना पड़ सकता है.