पेट्रोल पंप खोलना अब हुआ आसान, इस प्रदेश ने दी ये सहूलियत
गाड़ी के खरीदारों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है. ऐसे में कई बार दिमाग में आता है कि क्या हो अगर अपना पेट्रोल पंप हो. अगर आपके दिमाग में भी ये बात आती है तो ये खबर आपके लिए है. जानें क्या है नए पेट्रोल पंप खोलने के नियम और कितना लगता है पैसा.
सड़कों पर हर दिन वाहनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसी के आधार पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियां नए-नए वाहनों को बाजार में उतार भी रही हैं. यहीं वजह है कि गाड़ी के खरीदारों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है. ऐसे में कई बार दिमाग में आता है कि क्या हो अगर अपना पेट्रोल पंप हो. अगर आपके दिमाग में भी ये बात आती है और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है.
सरकार ने बदले नियम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में कुछ अहम बदलाव किया है. राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए जरूरी जमीन के मानक को बदल दिया है. पेट्रोल पंप के लिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मानक तय करते हुए पहले से शासनादेश जारी कर रखा है जिसके अनुसार पेट्रोल पंप के लिए 400 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल जरूरी था. हालांकि उपविधि में संशोधन नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप खोलने में लोगों को दिक्कत हो रही थी.
राज्य सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है. नए नियम के अनुसार पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर आने जाने के लिए 9 मीटर की चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी. इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपनियम 2008 में संशोधन किया गया है. प्रदेश सरकार ने यह बदलाव सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता को देखते हुए लिया है.
पेट्रोल पंप के लिए कितनी जमीन है जरूरी?
बता दें कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से यह बदलाव किया गया है. विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास 20 गुना 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तब वह शख्स पेट्रोल पंप खोल सकता है. बता दें कि पहले क्षेत्रफल का भूखंड 30 गुना 17 मीटर से अधिक होने पर ही पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिलती थी. उपनियम को संशोधित करते हुए कई दूसरे मानकों में भी बदलाव किये गए हैं.
क्या है दूसरे बदलाव?
पेट्रोल फीलिंग्स में जाने और निकलने के मानक में भी बदलाव किया गया है. पहले जहां 9 मीटर चौड़ाई का होना जरूरी था उसे घटाकर अब 7.5 मीटर कर दिया गया है. इसी तरह बफर स्ट्रिप की लंबाई में भी बदलाव किया गया है. पहले बफर स्ट्रिप की लंबाई 12 मीटर रखी जाती थी उसे घटाकर अब 5 मीटर कर दी गई है.
पेट्रोल पंप खोलने के नियम
शहर हो या गांव, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा आपकी आयु भी 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. रही बात जमीन की तो आप किराए के जमीन पर भी पेट्रोल पंप खोल सकते हैं. इसके बदले आपके पास किराए के जमीन का एग्रीमेंट होना जरूरी है.
क्या है रजिस्ट्रेशन फीस?
पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 30-35 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं वहीं अगर पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्र में खोला जा रहा है तो आवेदक को 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक निवेश करना होगा.