HRA: टैक्स छूट को लेकर जानें सारे नियम, नई-पुरानी रिजीम में कैसे होता है कैलकुलेशन? देने होते हैं ये दस्तावेज

New Tax Regime में क्या HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर कोई टैक्स छूट मिलती है, पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA पर छूट को लेकर क्या नियम हैं. HRA छूट का पूरा कैलकुलेशन क्या है और इस छूट के लिए कौन से दस्तावेज देने होते है.

HRA का पूरा कैलकुलेशन Image Credit: Money9live/Canva

HRA Exemption Tax Regime: जब से नई रिजीम आई है तब से आईटीआर फाइल करने वालों के मन में कुछ सवाल खड़े हो गए हैं. खासकर HRA को लेकर जो किसी की भी सैलरी का बड़ा हिस्सा होता है. तो चलिए HRA को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं. यहां बताएंगे कि नई टैक्स रिजीम में HRA की छूट मिलती है या नहीं, किसमें HRA की छूट मिलेगी, कैसे HRA छूट का गणित बनता है यानी कैलकुलेशन और इसके लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

HRA आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है जो कंपनी आपको देती है ताकि आप किराए के खर्चे निकाल सको. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इससे इनकम टैक्स बचा सकते हो, लेकिन ये फायदा कुछ शर्तों के साथ ही मिलता है.

HRA: नई टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था में HRA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती. सेक्शन 115BAC के तहत नई व्यवस्था में HRA छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता. इसके अलावा और भी कई टैक्स छूट नई व्यवस्था में शामिल नहीं है:

  • लीव ट्रैवल कंसेशन
  • बच्चों की शिक्षा या हॉस्टल भत्ता
  • होम लोन पर ब्याज की छूट
  • पेंशन पर छूट
  • डिडक्शन जैसे 80C, 80D आदि (सिर्फ 80CCD(2) छोड़कर)

HRA: पुरानी टैक्स व्यवस्था

पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA और होम लोन की ब्याज, दोनों का फायदा लिया जा सकता है. कोई ऑफिस के पास किराए पर रह रहा है और साथ ही अपने होम लोन की EMI भर रहा है तो वो HRA पर भी टैक्स छूट ले सकता है और होम लोन इंटरेस्ट पर भी उसको छूट मिलेगी.

HRA: टैक्स छूट का कैलकुलेशन

नियम के मुताबिक, नीचे दिए ऑप्शन में से जो भी कम हो, वह एग्जेंप्ट होगा:

  • कंपनी से मिला हुआ HRA
  • मेट्रो शहरों में रहने पर सैलरी का 50% या नॉन-मेट्रो शहरों में 40%
  • सालाना सैलरी के 10% से ज्यादा दिया गया सालाना किराया.

यहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी है. अगर किसी कर्मचारी को DA मिलता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा होता है, तो DA को भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है.

इसे ऐसे समझें कि आपको साल भर में 3,20,000 HRA मिला, आप साल का 3,60,000 किराया दे रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी 8 लाख रुपये है और आप मेट्रो सिटी में रहते हो, तो:

  • HRA मिला: 3,20,000
  • सैलरी का 50%: 4,00,000
  • 3,60,000 – 80,000 = 2,80,000

तो 2,80,000 HRA टैक्स पर छूट मिलेगी बाकी 40,000 पर टैक्स लगेगा.

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HRA छूट के लिए दस्तावेज

  • रेंट एग्रीमेंट
  • किराए की रसीदें
  • अगर सालाना किराया 1 लाख से ज्यादा है, तो मकान मालिक का PAN
  • किराया देने का सबूत, खासकर अगर रिश्तेदार को दे रहे हैं
  • अगर किराया 50,000 महीना से ज्यादा है, तो TDS कटौती का रिकॉर्ड