TDS-TCS देने वालों को राहत, पैन-आधार लिंक करने पर मिली छूट, डेडलाइन मानने पर नोटिस भी होगा रद्द
आयकर विभाग ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है, जिन्हें इनएक्टिव पैन कार्ड के कारण TDS/TCS की कम कटौती या वसूली के लिए नोटिस मिले थे. यदि निर्धारित समय सीमा में पैन को आधार से लिंक कर लिया जाता है, तो नोटिस रद्द होंगे. यह कदम टैक्स पेयर्स की शिकायतों के समाधान के लिए उठाया गया है.
Relief on TDS and TCS Collection: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उन टैक्स पेयर्स को राहत मिली है, जिन्हें TDS (Tax Deduction at Source) की कम कटौती और TCS (Tax Collection at Source) की कम कलेक्शन के लिए नोटिस मिला था. पैन-आधार लिंक नहीं होने की वजह से टैक्स पेयर्स को विभाग की ओर से नोटिस मिला था. अगर ये टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की ओर से दी गई डेडलाइन के भीतर पैन-आधार लिंक करा लेते हैं, तो उनके नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा.
इसके अलावा, 1 अगस्त, 2025 के बाद टीडीएस या टीसीएस का भुगतान या जमा करने वालों को भी राहत दी गई है. यह नोटिस उन्हें इनएक्टिव पैन कार्ड के कारण आया था. आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को इन-ऑपरेटिव यानी इनएक्टिव की श्रेणी में डाल दिया जाता है. आयकर विभाग ने कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया जाता है, तो सभी नोटिस रद्द कर दिए जाएंगे.
यह भी पढ़ें: सरकार ने TDS-TCS के ड्रॉफ्ट को पूरी तरह बदला, जानें नए नियम आपको कैसे करेंगे प्रभावित
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा?
आयकर विभाग ने 21 जुलाई, 2025 को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206AA/206C इन दो शर्तों को पूरा करने वाले डिडक्टर या कलैक्टर को मिलने वाले नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा.
- अगर राशि का भुगतान या जमा 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक किया जाता है और पैन को 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले आधार के साथ लिंक कर लिया जाता है, तो उनके नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा.
- अगर राशि का भुगतान या जमा 1 अगस्त, 2025 को या उसके बाद किया जाता है और जिस महीने में राशि का भुगतान या जमा किया जाता है, उसके अंत से दो महीने के भीतर पैन को आधार के साथ लिंक करके चालू कर दिया जाता है, तो उसे भी छूट मिलेगी.
टाइम फ्रेम | डेडलाइन |
---|---|
1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 तक भुगतान या जमा की गई टीडीएस/टीसीएस | पैन को आधार के साथ 30 सितंबर 2025 तक या उससे पहले जोड़ा जाना चाहिए |
1 अगस्त 2025 या उसके बाद भुगतान या जमा की गई टीडीएस/टीसीएस | पैन उस माह के अंत तक आधार के साथ जोड़ा हुआ या जमा किया गया माना जाएगा जिसमें राशि भुगतान या जमा की गई हो |
क्या होगा इसका असर?
डिपार्टमेंट के सर्कुलर में साफ कहा गया है कि जिन टैक्सपेयर्स ने इनएक्टिव पैन मामलों में निर्धारित दर से कम दर पर टीडीएस काटा या टीसीएस कलेक्ट किया है, उन्हें टैक्स डिमांड से राहत मिलेगी, बशर्ते कि पैन कार्ड एक डेडलाइन खत्म होने के पहले एक्टिव हो जाए.
राहत देने के पीछे क्या है वजह?
यह राहत आयकर विभाग ने इसलिए दी क्योंकि कई टैक्स पेयर्स की शिकायतें मिल रही थीं कि जब उनके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया, उस समय राशि प्राप्त करने वाले या पेमेंट करने वाले (deductee/collectee) का PAN आधार से लिंक नहीं था. इसके चलते उन्हें कम कटौती/कलेक्शन के नोटिस मिलने लगे.
यह भी पढ़ें: TDS और TCS में क्या है अंतर, जानें कब और कितना देना पड़ता है टैक्स