New Vs Old Tax System: ट्रैवल करने पर भी लगेगा पूरा टैक्स? जानें LTA की छूट कहां मिलेगी

Income Tax LTA Rules: नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट है लेकिन क्या नए टैक्स सिस्टम में LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस की छूट मिलती है या नहीं और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर क्या नियम हैं. LTA का क्लेम कैसे मिलता है. क्या है नियम और क्या हैं इसके फायदे...

New Vs Old Tax System: ट्रैवल करने पर भी लगेगा पूरा टैक्स? जानें LTA की छूट किसमें मिलेगी और किसमें नहीं? Image Credit: Money9live/Canva

LTA Exemption: नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स ना लग कर मध्यम वर्ग काफी खुश है. लेकिन अब सवाल LTA को लेकर है यानी लीव ट्रैवल अलाउंस. क्या नए टैक्स सिस्टम में Leave Travel Allowance (LTA) का फायदा उठाया जा सकता है या नहीं. यानी क्या ट्रैवल का बिल लगाकर LTA का डिडक्शन लिया जा सकता है?

नए टैक्स सिस्टम में मिलती है LTA छूट?

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, नए टैक्स सिस्टम में LTA की छूट नहीं मिलती. अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए नया टैक्स सिस्टम चुनता है और उसकी सैलरी में LTA शामिल है, तो भी वो इससे कोई टैक्स छूट नहीं ले सकता.

LTA पर भी लगेगा टैक्स?

हां, क्योंकि LTA पर टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है और आपकी सैलरी में LTA शामिल है, तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल होगी अगर आप ट्रैवल के बिल जमा कर भी दें.

प्राइवेट कर्मचारियों को मिलती है LTA छूट?

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तब आपको LTA पर टैक्स छूट मिल सकती है. लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत तय किए गए नियमों का पालन करना जरूरी है.

LTA की छूट 4 साल के ब्लॉक में मिलती है

LTA की छूट चार साल के एक ब्लॉक में दो बार ली जा सकती है. मौजूदा ब्लॉक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक है. इस ब्लॉक में अधिकतम दो यात्राओं पर LTA की छूट ली जा सकती है. अगर कोई कर्मचारी इस ब्लॉक में यात्रा नहीं कर पाता या LTA क्लेम नहीं कर पाता, तो वह एक यात्रा को अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है.

पुराने टैक्स सिस्टम में LTA छूट के नियम