1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के कई नियम, जानिए किन 10 बड़े बदलावों का पड़ेगा आप पर असर
1 अप्रैल से आयकर से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इनमें TDS और TCS नियमों में बदलाव, शेयर बायबैक टैक्स, SGB पर नई व्यवस्था और ITR फाइलिंग की समय सीमा से जुड़े अहम अपडेट शामिल हैं, जिनकी जानकारी हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है.
1 अप्रैल से देश में Income Tax से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश किए गए बजट में की थी. नए नियमों का असर आम Taxpayers, निवेशकों और कारोबारियों पर पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और नियमों को ज्यादा स्पष्ट करना है.
इसके तहत TDS और TCS के नियमों में बदलाव, शेयर बाजार से जुड़े कर नियमों में संशोधन, कुछ इनकम पर टैक्स छूट और ITR से जुड़ी समय सीमा में बदलाव शामिल हैं. इसलिए हर टैक्स पेयर्स के लिए इन नए नियमों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वह समय पर सही तरीके से टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सके.
शेयर बायबैक पर टैक्स नियम बदले
1 अप्रैल से कंपनियों द्वारा किए गए शेयर बायबैक से मिलने वाली राशि को अब डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन के रूप में टैक्स किया जाएगा. यानी निवेशकों को सिर्फ हुए मुनाफे पर टैक्स देना होगा.
डेरिवेटिव्स पर STT बढ़ेगा
शेयर बाजार के डेरिवेटिव सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाया जाएगा. फ्यूचर्स पर STT अब 0.02 प्रतिशत से बढ़कर 0.05 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं ऑप्शंस पर भी STT की दर बढ़ेगी.
SGB पर टैक्स छूट में बदलाव
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स छूट अब सिर्फ उन निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड सीधे सरकार से खरीदा है और उसे मैच्योरिटी तक रखा है. स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए SGB पर यह छूट लागू नहीं होगी.
डिविडेंड इनकम पर कटौती खत्म
अब डिविडेंड या म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज खर्च की कटौती नहीं मिल सकेगी. पहले इस इनकम पर 20 प्रतिशत तक ब्याज खर्च की कटौती मिलती थी.
TDS से बचने के लिए आसान प्रक्रिया
निवेशक अब Form 15G या 15H सीधे डिपॉजिटरी में जमा कर सकते हैं. इससे डिविडेंड और अन्य निवेश इनकम पर अतिरिक्त TDS कटने से बचा जा सकेगा.
रक्षा पेंशन के नियम बदले
अब केवल उन्हीं रक्षा कर्मियों को पेंशन पर टैक्स छूट मिलेगी जिन्हें शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा से हटाया गया है. सामान्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर छूट नहीं मिलेगी.
ITR की समय सीमा बढ़ी
कुछ मामलों में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दी गई है. हालांकि ज्यादातर Individual Taxpayers के लिए 31 जुलाई की समय सीमा ही लागू रहेगी.
दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स नहीं
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा. इन सभी बदलावों के साथ 1 अप्रैल से टैक्स नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हो जाएंगे, जिनकी जानकारी रखना हर Taxpayer के लिए जरूरी है.
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