टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, ITR 2 ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, 31 जुलाई है आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए आईटीआर 2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी है. अब छात्र, नौकरीपेशा, पेंशनधारक और अन्य योग्य टैक्सपेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर 2 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी, पेंशन, एक से ज्यादा मकान या कैपिटल गेन से होती है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR 2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी है. इसके बाद अब छात्र, नौकरीपेशा, पेंशनधारक और ऐसे लोग जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, अपना इनकम रिटर्न भर सकते हैं. टैक्सपेयर्स अब ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया और आसान हो गई है. आयकर विभाग ने समय पर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है.
ITR 2 ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी हुई शुरू
आयकर विभाग ने 27 मई को आईटीआर 2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी. टैक्सपेयर्स अब ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर सीधे रिटर्न भर सकते हैं. जो लोग ऑफलाइन तरीका पसंद करते हैं वे एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म भरकर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है. इससे लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से विकल्प मिल गया है.
कौन लोग भर सकते हैं ITR 2
आईटीआर 2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है. इसमें सैलरी, पेंशन, एक से ज्यादा मकान से आय या प्रॉपर्टी और निवेश बेचने से कैपिटल गेन या नुकसान शामिल हो सकता है. जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है वे भी आईटीआर 2 भर सकते हैं. इसके अलावा अनिवासी भारतीय और आरएनओआर कैटेगरी के लोग भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.
किन लोगों के लिए ITR 2 जरूरी
अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है तो उसे आईटीआर 2 भरना जरूरी है. इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज्यादा है तो भी यह फॉर्म भरना होगा. लॉटरी, रेस या कानूनी गेमिंग से आय होने पर भी यही फॉर्म लागू हो सकता है. यानी जिनकी इनकम का स्ट्रक्चर सामान्य वेतन से ज्यादा जटिल है उनके लिए यह जरूरी फॉर्म है.
ITR भरने की आखिरी तारीख क्या है
असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. जल्दी रिटर्न भरने से रिफंड जल्दी मिल सकता है. साथ ही किसी गलती को सुधारने का भी समय मिल जाता है. समय पर रिटर्न भरने से लेट फीस और दूसरी परेशानी से भी बचा जा सकता है.
2.5 लाख से कम आय वालों के लिए क्या नियम
अगर किसी व्यक्ति की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो उसे आयकर रिटर्न भरना जरूरी नहीं है. हालांकि कुछ मामलों में रिफंड क्लेम या अन्य कारणों से रिटर्न भरना फायदेमंद हो सकता है. वहीं नई टैक्स व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. लेकिन इसके लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है.
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समय पर रिटर्न भरना क्यों जरूरी
जानकारों का कहना है कि समय पर रिटर्न भरने से टैक्स रिकॉर्ड साफ रहता है. इससे लोन लेने, वीजा आवेदन और वित्तीय दस्तावेजों में मदद मिलती है. अगर रिफंड बनता है तो वह जल्दी मिल जाता है. आयकर विभाग की नई सुविधा के बाद अब आईटीआर 2 भरना पहले से आसान हो गया है. ऐसे में पात्र लोगों को समय पर रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए.
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