Dream11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म से की है कमाई, हो जाएं इनकम टैक्स के लिए तैयार, जानें कितना लगेगा टैक्स

सरकार ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए Promotion and Regulation of Online Gaming कानून लाई है. Dream11, रम्मी, या लूडो जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है. इस आय पर 30 फीसदी टैक्स, साथ ही सरचार्ज और सेस लगता है. अगर यह आय छिपाई जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई कर सकता है. भले ही आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम हो, ऑनलाइन गेमिंग की आय को ITR में दिखाना जरूरी है.

File ITR on Income from online gaming Image Credit: Grok

File ITR on Income from online gaming: सरकार Promotion and Regulation of Online Gaming कानून लाकर देश में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर शिकंजा कस रही है. अब Dream11, रम्मी, या लूडो जैसे गेम्स जिसमें लोग पैसे लगाकर सट्टेबाजी किया करते थे, वे बंद हो गए हैं. अगर आपने भी इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसे कमाए हैं और आप सोच रहे हैं कि इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBJ के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. साथ ही ITR दाखिल करते वक्त भी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से होने वाली कमाई की जानकारी देनी होगी. अगर कोई टैक्सपेयर ऐसा नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है.

किसे करना होगा ITR फाइल?

ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जैसे Dream11, रम्मी, या लूडो से कमाई करने वालों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है. आयकर कानून के तहत, अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग से आय पर TDS या TCS 25,000 रुपये से अधिक है, तो ITR दाखिल करना जरूरी है. भले ही आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम हो, फिर भी आपको यह आय ITR में दिखानी होगी. ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है, और नुकसान को अन्य आय से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है.

डिटेल्सजानकारी
धाराइनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 194BA
TDS दर30%
TDS कटौती का समयवित्त वर्ष के अंत में या निकासी के समय
नियमजीतने वाले व्यक्ति के खाते से जीत की राशि पर TDS कटौती की जाएगी.
टैक्स रेटजीत पर 30% TDS

कुछ जरूरी बातें

इनकम छिपाने पर कानूनी कार्रवाई

अगर ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई को आयकर रिटर्न (ITR) में नहीं दिखाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 276CC के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ITR दाखिल नहीं करता है या धारा 139(1), 142(1) या 148 के नोटिस का जवाब नहीं देता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, यह कार्रवाई केवल जानबूझकर चूक होने पर लागू होती है, देरी या अनजान होने पर नहीं.

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