ITR Filing AY 2025-26: ITR फाइल करने के बाद न भूलें यह जरूरी कदम; बैंक अकाउंट को ऐसे करें प्री-वैलिडेट
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स को जोड़ना और प्री-वैलिडेट करना जरूरी है ताकि टैक्स रिफंड सीधे अकाउंट में आ सके. आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर प्रोफाइल में बैंक अकाउंट जोड़ने, पुराने अकाउंट हटाने और रिवैलिडेट करने की सुविधा है. केवल प्री-वैलिडेट अकाउंट में ही टैक्स रिफंड क्रेडिट होगा.
Income tax refund: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने के बाद सबसे जरूरी कदम होता है उसे वेरीफाई करना. अगर आप रिफंड के पात्र हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में तभी आएगा जब वह इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड होगा. इसके अलावा अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो उसे हटाने या फिर से वैलिडेट करने का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध है. आइए जानते हैं ITR फाइलिंग के दौरान बैंक अकाउंट जोड़ने और वैलिडेट करने की पूरी प्रक्रिया.
बैंक अकाउंट क्यों होना चाहिए प्री वैलिडेटेड
इनकम टैक्स रिफंड केवल उसी बैंक अकाउंट में आता है जो पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड हो. यही नहीं, प्री वैलिडेटेड अकाउंट से आप EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी जनरेट कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल ITR ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसीडिंग्स, रिफंड रीइश्यू और सुरक्षित लॉगिन में किया जा सकता है.
कौन सी सर्विसेज मिलती हैं पोर्टल पर
एक मान्य PAN और बैंक अकाउंट होने पर आप कई सुविधाएं ले सकते हैं. इसमें नया अकाउंट जोड़ना और प्री वैलिडेट करना, बंद या डीएक्टिवेटेड अकाउंट हटाना, टैक्स रिफंड पाने के लिए किसी अकाउंट को नॉमिनेट करना या हटाना शामिल है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप EVC सुविधा को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं.
बैंक अकाउंट जोड़ने के स्टेप्स
बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. डैशबोर्ड से My Profile सेक्शन में जाएं और My Bank Account पर क्लिक करें. यहां Add Bank Account का विकल्प चुनें. अब अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और बैंक का IFSC डालें. इसके बाद Validate पर क्लिक करें.
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सफल वैलिडेशन पर क्या होगा
अगर वैलिडेशन सफल होता है तो स्क्रीन पर एक सफलता संदेश दिखेगा. साथ ही आपके मोबाइल और ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपके बैंक का इंटीग्रेशन पोर्टल से है तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पहले से ही भरे हुए होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकेगा.
एक से अधिक अकाउंट का विकल्प
टैक्सपेयर्स एक से ज्यादा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर सकते हैं. साथ ही एक से अधिक अकाउंट को रिफंड के लिए नॉमिनेट करने का विकल्प भी उपलब्ध है. इससे रिफंड पाने के लिए आपके पास ज्यादा विकल्प रहेंगे.
मोबाइल या ईमेल बदलने पर क्या करें
अगर आपके बैंक में दर्ज मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पोर्टल पर मौजूद डिटेल्स में अंतर है तो Added Bank Accounts सेक्शन में एक वार्निंग दिखाई देगी. इस स्थिति में आपको या तो बैंक में अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी या फिर ई फाइलिंग पोर्टल पर बदलाव करना होगा. उसके बाद दोबारा अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होगा.