रेलवे कर्मचारियों के लिए UPS में पेंशन की गारंटी, VRS और NPS में वापसी का भी विकल्प
रेलवे कर्मचारियों के लिए UPS में 25 साल की सेवा पर औसत बेसिक सैलरी के 50% तक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है. 20 साल बाद VRS और एक बार NPS में लौटने का विकल्प भी मिलेगा. जानें पेंशन, योगदान और फैमिली पेंशन के नियम.
Highlights
- 25 साल सेवा पर औसत बेसिक सैलरी की 50% पेंशन
- 20 साल बाद VRS लेने का विकल्प कर्मचारियों को मिलेगा
- UPS से एक बार NPS में वापस जाने का विकल्प मिलेगा
रेलवे कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) से जुड़े नियमों में पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS और NPS में वापस जाने के विकल्प को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान हैं. UPS को NPS के तहत विकल्प के तौर पर लागू किया गया है.
25 साल की सेवा पर 50% तक सुनिश्चित पेंशन
UPS में 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के 50% के बराबर सुनिश्चित भुगतान का प्रावधान है. 10 से 25 साल के बीच की सेवा पर यह भुगतान अनुपातिक आधार पर तय होता है.
योजना में पात्र कर्मचारी के लिए न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान का भी प्रावधान है. हालांकि, वास्तविक पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि और लागू नियमों के आधार पर तय होगी.
20 साल बाद VRS लेने पर क्या होगा?
UPS में 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले सकता है. ऐसे मामले में सुनिश्चित भुगतान सेवा अवधि के आधार पर प्रो-राटा तय किया जाएगा. VRS के समय कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान और फाइनल विदड्रॉल से जुड़े लाभ भी मिल सकते हैं.
वहीं, अगर कर्मचारी 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद VRS लेता है, तो सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा, जिस दिन कर्मचारी सामान्य रूप से रिटायर होता.
UPS में कर्मचारी और सरकार का योगदान
UPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% व्यक्तिगत UPS खाते में योगदान करता है. सरकार भी कर्मचारी के बेसिक पे और DA का 10% व्यक्तिगत खाते में योगदान करती है. इसके अलावा सरकार पूल कॉर्पस के लिए अतिरिक्त योगदान करती है, जिससे सुनिश्चित भुगतान की व्यवस्था में मदद मिलती है.
इस व्यवस्था का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग एक सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध कराना है.
एक बार NPS में लौटने का मौका
UPS चुनने वाले कर्मचारी को बाद में एक बार और केवल एक दिशा में NPS में वापस जाने का विकल्प दिया गया है. यह विकल्प सुपरएनुएशन से 12 महीने पहले या VRS की निर्धारित तारीख से तीन महीने पहले तक लिया जा सकता है. इस्तीफे या गैर-दंडात्मक FR 56(j) सेवानिवृत्ति के मामलों में भी निर्धारित प्रावधान लागू हैं.
NPS में वापस जाने के बाद कर्मचारी UPS के सुनिश्चित भुगतान और अन्य UPS लाभों का पात्र नहीं रहेगा. उसके बाद NPS के नियम लागू होंगे.
परिवार के लिए भी पेंशन का प्रावधान
UPS में पात्र कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए फैमिली पेंशन का प्रावधान है. यह राशि सुनिश्चित भुगतान के 60% के बराबर हो सकती है.
इस तरह UPS में रेलवे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित भुगतान, VRS के दौरान अलग प्रावधान और एक बार NPS में लौटने का विकल्प शामिल है. कर्मचारी के लिए अंतिम लाभ उसकी सेवा अवधि, वेतन और चुने गए विकल्प पर निर्भर करेगा.
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