बैंक ब्याज, किराया, म्यूचुअल फंड पर सरकार ने बढ़ाई टैक्स की सीमा; जानें आपके जेब पर क्या पड़ेगा असर

सरकार ने बजट 2025 में टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. किराया, ब्याज, म्यूचुअल फंड और विदेश यात्रा से जुड़े TDS-TCS के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. जानें कि इससे आपकी सैलरी, निवेश और खर्चों पर क्या असर पड़ने वाला है.

TDS-TCS में बड़ा बदलाव! Image Credit: FreePik

TDS-TCS New Rules: केंद्र सरकार ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ाकर बैंक और डाकघर जमा को आकर्षक बनाया गया है. इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलावों के साथ-साथ टीडीएस की विभिन्न दरों में भी संशोधन किया गया है. ये सभी नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे.

टीडीएस (Tax Deducted at Source) भारतीय सरकार द्वारा टैक्स संग्रह करने की एक व्यवस्था है, जिसमें इनकम के स्रोत पर ही टैक्स काट लिया जाता है. टैक्स काटने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति या संस्था पर होती है, उसे निर्धारित दरों पर टैक्स काटकर सरकार के खाते में जमा करना होता है.

बढ़े टीडीएस और टीसीएस की लिमिट: जानें नए और पुराने नियम

सरकार ने कर कटौती स्रोत (TDS) और कर संग्रह स्रोत (TCS) की सीमा में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से आम करदाताओं को राहत मिलेगी और कर कटौती की सीमा पहले से अधिक होगी.

श्रेणीवर्तमान सीमानया प्रस्तावित सीमा
किराया (Rent)₹2.4 लाख₹6 लाख
प्रतिभूतियों (Securities) पर ब्याजशून्य₹10,000
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से ब्याज(i) वरिष्ठ नागरिक: ₹50,000 (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹40,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹5,000(i) वरिष्ठ नागरिक: ₹1 लाख (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹50,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹10,000
विदेश में शिक्षा ऋण के लिए भेजी गई राशि (LRS के तहत)₹7 लाख से ऊपर पर 0.5%शून्य
विदेश यात्रा पैकेज और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रेषण (LRS के तहत)₹7 लाख₹10 लाख
व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लाभांश (Dividend)₹5,000₹10,000
म्यूचुअल फंड यूनिट या किसी कंपनी/उद्यम से अर्जित आय₹5,000₹10,000
लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल, हॉर्स रेस में जीती गई रकमएक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से ऊपर की कुल आयएकल लेन-देन में ₹10,000
तकनीकी/प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भुगतान₹30,000₹50,000
मुआवजे में वृद्धि से अर्जित आय₹2.5 लाख₹5 लाख

क्या होगा असर?

TDS दरें: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26)

इस चार्ट में विभिन्न प्रकार के भुगतान पर लागू टीडीएस राशि के आंकड़ो की जानकारी दी गई है:

सेक्शनभुगतान का प्रकारTDS दर (%)
192वेतन आयस्लैब दरों के अनुसार
192Aईपीएफ की समयपूर्व निकासी10% (पैन न देने पर 30%)
193प्रतिभूतियों पर ब्याज10%
194डिविडेंड10%
194Aबैंक/डाकघर के अलावा अर्जित ब्याज10%
194Bलॉटरी, कार्ड गेम, अन्य खेलों से आय30%
194BBघुड़दौड़ से अर्जित आय30%
194Dबीमा कमीशन भुगतानकंपनियां: 10%, व्यक्ति: 5%
194DAजीवन बीमा पॉलिसी भुगतान5%
194Eगैर-निवासी खिलाड़ियों को भुगतान20%
194EEराष्ट्रीय बचत योजना (NSS) जमा निकासी10%
194Fयूटिलिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया/म्यूचुअल फंड से पुनर्खरीद भुगतान20%
194Gलॉटरी टिकट बिक्री पर कमीशन5%
194Hदलाली या कमीशन5%
194Iकिराया (प्लांट/मशीनरी)2%
194Iकिराया (भूमि, फर्नीचर, भवन)10%
194IAकृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति स्थानांतरण1%
194IBकिराया (गैर-व्यक्तिगत)5%
194ICजॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भुगतान10%
194Jतकनीकी/व्यावसायिक सेवा शुल्क10% या 2%
194LAअचल संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा10%
194LBआधारभूत संरचना बॉन्ड से ब्याज (गैर-निवासी)5%
194LBBइन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भुगतान10%
194LBCसेक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट से आय25%
194LDकुछ सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड से ब्याज5%
194Nबैंक/डाकघर से अधिक नकद निकासी2%
194Q50 लाख रुपये से अधिक वस्तु खरीद पर TDS0.10%
206AAपैन उपलब्ध न होने परउच्चतम दर लागू
206ABआईटीआर न दाखिल करने परदोहरी दर या न्यूनतम 5%

वित्त मंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट का प्रावधान किया है. बैंक और डाकघर जमा पर ब्याज आय की छूट सीमा भी बढ़ाई गई है.

निवासी भारतीयों के लिए टीडीएस दरें

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए चुनिंदा कैटेगरी पर इनकम टैकस के लिए टीडीएस दरों का चार्ट नीचे दिया गया है. ये दरें निवासी भारतीयों के लिए लागू हैं.

भुगतान का प्रकारटीडीएस दर (%)
वेतन भुगतान (सेक्शन 192)सामान्य स्लैब दर
ईपीएफ योजना के बकाया देय भुगतान, जो कर्मचारी के हाथ में कर योग्य हो (सेक्शन 192A)10%
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सेक्शन 193)10%
धारा 115-O में उल्लिखित लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश (सेक्शन 194)10%
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से अर्जित ब्याज (सेक्शन 194A)10%
लॉटरी, क्रॉसवर्ड और अन्य खेलों से प्राप्त आय (सेक्शन 194B / सेक्शन 194BB)30%
ठेकेदार / उप-ठेकेदार को भुगतान (सेक्शन 194C)एचयूएफ / व्यक्तियों को भुगतान के लिए 1%, अन्य के लिए 2%
बीमा कमीशन (सेक्शन 194D)5%
जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान (सेक्शन 194DA)1%
किराया (सेक्शन 194-I)प्लांट और मशीनरी के लिए 2%, भूमि, फर्नीचर और फिटिंग के लिए 10%
कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान (सेक्शन 194-IA)1%

गैर निवासियों (NRIs) के लिए टीडीएस दरें

सेक्शनभुगतान का प्रकारTDS दर (%)
192वेतनस्लैब दरों के अनुसार
194Bलॉटरी, गेम्स से आय30%
194BBघुड़दौड़ जीत से आय30%
194EENSS जमा निकासी20%
194Fम्यूचुअल फंड/UTI से पुनर्खरीद भुगतान20%
194LBइंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से ब्याज5%
194LDसरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज5%

घरेलू कंपनियों पर टीडीएस दरें

सेक्शनभुगतान का प्रकारTDS दर (%)
192वेतन भुगतानस्लैब दर
194डिविडेंड भुगतान10%
194Aब्याज आय10%
194Cठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान1%-2%
194Hदलाली या कमीशन5%
194Iकिराया (भूमि, भवन)10%
194Jपेशेवर सेवा शुल्क10%
194Q50 लाख रुपये से अधिक वस्तु खरीद पर0.1%

विदेशी कंपनियों पर टीडीएस दरें

सेक्शनभुगतान का प्रकारTDS दर (%)
194Bलॉटरी, कार्ड गेम से आय30%
194Eगैर-निवासी खिलाड़ियों को भुगतान20%
194LBइंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से ब्याज5%
194LCविदेशी मुद्रा में ऋण पर ब्याज5%
194LDसरकारी बॉन्ड पर ब्याज5%
195अन्य भुगतान (लॉन्ग टर्म गेन, लाभांश, ब्याज)10%-30%