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बैंक ब्याज, किराया, म्यूचुअल फंड पर सरकार ने बढ़ाई टैक्स की सीमा; जानें आपके जेब पर क्या पड़ेगा असर
सरकार ने बजट 2025 में टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. किराया, ब्याज, म्यूचुअल फंड और विदेश यात्रा से जुड़े TDS-TCS के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. जानें कि इससे आपकी सैलरी, निवेश और खर्चों पर क्या असर पड़ने वाला है.
TDS-TCS New Rules: केंद्र सरकार ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ाकर बैंक और डाकघर जमा को आकर्षक बनाया गया है. इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलावों के साथ-साथ टीडीएस की विभिन्न दरों में भी संशोधन किया गया है. ये सभी नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे.
टीडीएस (Tax Deducted at Source) भारतीय सरकार द्वारा टैक्स संग्रह करने की एक व्यवस्था है, जिसमें इनकम के स्रोत पर ही टैक्स काट लिया जाता है. टैक्स काटने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति या संस्था पर होती है, उसे निर्धारित दरों पर टैक्स काटकर सरकार के खाते में जमा करना होता है.
बढ़े टीडीएस और टीसीएस की लिमिट: जानें नए और पुराने नियम
सरकार ने कर कटौती स्रोत (TDS) और कर संग्रह स्रोत (TCS) की सीमा में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से आम करदाताओं को राहत मिलेगी और कर कटौती की सीमा पहले से अधिक होगी.
श्रेणी
वर्तमान सीमा
नया प्रस्तावित सीमा
किराया (Rent)
₹2.4 लाख
₹6 लाख
प्रतिभूतियों (Securities) पर ब्याज
शून्य
₹10,000
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से ब्याज
(i) वरिष्ठ नागरिक: ₹50,000 (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹40,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹5,000
(i) वरिष्ठ नागरिक: ₹1 लाख (ii) बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान: ₹50,000 (iii) अन्य मामलों में: ₹10,000
विदेश में शिक्षा ऋण के लिए भेजी गई राशि (LRS के तहत)
₹7 लाख से ऊपर पर 0.5%
शून्य
विदेश यात्रा पैकेज और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रेषण (LRS के तहत)
₹7 लाख
₹10 लाख
व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लाभांश (Dividend)
₹5,000
₹10,000
म्यूचुअल फंड यूनिट या किसी कंपनी/उद्यम से अर्जित आय
₹5,000
₹10,000
लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल, हॉर्स रेस में जीती गई रकम
एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से ऊपर की कुल आय
एकल लेन-देन में ₹10,000
तकनीकी/प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भुगतान
₹30,000
₹50,000
मुआवजे में वृद्धि से अर्जित आय
₹2.5 लाख
₹5 लाख
क्या होगा असर?
छोटी रकम पर टैक्स कटौती का बोझ कम होगा – उदाहरण के लिए, किराये की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़कर ₹6 लाख होने से कम किराया पाने वाले करदाताओं को फायदा होगा.
ब्याज आय पर अधिक छूट – अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय की सीमा ₹50,000 से बढ़कर ₹1 लाख कर दी गई है, जिससे वे ज्यादा ब्याज कमाकर भी कर बचा सकते हैं.
विदेश में भेजी जाने वाली रकम पर राहत – विदेश में शिक्षा या यात्रा के लिए भेजी जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है, जिससे छोटे लेन-देन पर TCS नहीं कटेगा.
प्रोफेशनल्स को राहत – तकनीकी और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए TDS कटौती की सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है, जिससे छोटे प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसरों को फायदा होगा.
TDS दरें: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26)
इस चार्ट में विभिन्न प्रकार के भुगतान पर लागू टीडीएस राशि के आंकड़ो की जानकारी दी गई है:
सेक्शन
भुगतान का प्रकार
TDS दर (%)
192
वेतन आय
स्लैब दरों के अनुसार
192A
ईपीएफ की समयपूर्व निकासी
10% (पैन न देने पर 30%)
193
प्रतिभूतियों पर ब्याज
10%
194
डिविडेंड
10%
194A
बैंक/डाकघर के अलावा अर्जित ब्याज
10%
194B
लॉटरी, कार्ड गेम, अन्य खेलों से आय
30%
194BB
घुड़दौड़ से अर्जित आय
30%
194D
बीमा कमीशन भुगतान
कंपनियां: 10%, व्यक्ति: 5%
194DA
जीवन बीमा पॉलिसी भुगतान
5%
194E
गैर-निवासी खिलाड़ियों को भुगतान
20%
194EE
राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) जमा निकासी
10%
194F
यूटिलिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया/म्यूचुअल फंड से पुनर्खरीद भुगतान
20%
194G
लॉटरी टिकट बिक्री पर कमीशन
5%
194H
दलाली या कमीशन
5%
194I
किराया (प्लांट/मशीनरी)
2%
194I
किराया (भूमि, फर्नीचर, भवन)
10%
194IA
कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति स्थानांतरण
1%
194IB
किराया (गैर-व्यक्तिगत)
5%
194IC
जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भुगतान
10%
194J
तकनीकी/व्यावसायिक सेवा शुल्क
10% या 2%
194LA
अचल संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा
10%
194LB
आधारभूत संरचना बॉन्ड से ब्याज (गैर-निवासी)
5%
194LBB
इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भुगतान
10%
194LBC
सेक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट से आय
25%
194LD
कुछ सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड से ब्याज
5%
194N
बैंक/डाकघर से अधिक नकद निकासी
2%
194Q
50 लाख रुपये से अधिक वस्तु खरीद पर TDS
0.10%
206AA
पैन उपलब्ध न होने पर
उच्चतम दर लागू
206AB
आईटीआर न दाखिल करने पर
दोहरी दर या न्यूनतम 5%
वित्त मंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट का प्रावधान किया है. बैंक और डाकघर जमा पर ब्याज आय की छूट सीमा भी बढ़ाई गई है.
निवासी भारतीयों के लिए टीडीएस दरें
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए चुनिंदा कैटेगरी पर इनकम टैकस के लिए टीडीएस दरों का चार्ट नीचे दिया गया है. ये दरें निवासी भारतीयों के लिए लागू हैं.
भुगतान का प्रकार
टीडीएस दर (%)
वेतन भुगतान (सेक्शन 192)
सामान्य स्लैब दर
ईपीएफ योजना के बकाया देय भुगतान, जो कर्मचारी के हाथ में कर योग्य हो (सेक्शन 192A)
10%
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सेक्शन 193)
10%
धारा 115-O में उल्लिखित लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश (सेक्शन 194)
10%
प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य स्रोतों से अर्जित ब्याज (सेक्शन 194A)
10%
लॉटरी, क्रॉसवर्ड और अन्य खेलों से प्राप्त आय (सेक्शन 194B / सेक्शन 194BB)
30%
ठेकेदार / उप-ठेकेदार को भुगतान (सेक्शन 194C)
एचयूएफ / व्यक्तियों को भुगतान के लिए 1%, अन्य के लिए 2%
बीमा कमीशन (सेक्शन 194D)
5%
जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान (सेक्शन 194DA)
1%
किराया (सेक्शन 194-I)
प्लांट और मशीनरी के लिए 2%, भूमि, फर्नीचर और फिटिंग के लिए 10%
कृषि भूमि को छोड़कर अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान (सेक्शन 194-IA)