1 जुलाई से ये 8 नियम होंगे चेंज, आपकी जेब पर होगा सीधा असर; ट्रेन टिकट से लेकर ATM तक हैं शामिल

1 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले बदलावों के लिए तैयार हो जाइए. पैन आवेदन के लिए आधार अनिवार्य है. ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई है. SBI, HDFC, ICICI और Axis बैंक ने कई बैंकिंग नियमों में बदलाव किए हैं. दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू किया है. यानी अब पुराने वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा. रेलवे ने भी अपने की नियमों में बदलाव किया है.

New changes from 1 July Image Credit: Canva/ Money9

1 जुलाई 2025 से देश के कई सेक्टर के नियमों में बदलाव हो रहे हैं. रेलवे से लेकर बैंकिंग, टैक्स, आधार कार्ड तक के नियमों में संशोधन किया जा रहा है. इन बदलावों का असर देश के करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि किन-किन नियमों में फेरबदल किया जा रहा है.

बैंकिंग सेक्टर के इन नियमों में होंगे बदलाव

SBI CARD

  • SBI Card ने घोषणा की है कि 15 जुलाई से वह कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर फ्री हवाई दुर्घटना बीमा सुविधा वापस ले लेगी. इन कार्डों में Elite और Prime वेरिएंट शामिल हैं.
  • इसके साथ ही SBI Card, बिलों पर Minimum Amount Due की गणना करने के तरीके में भी बदलाव कर रही है. नए फॉर्मूले में GST, EMI प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क शामिल हैं.

HDFC बैंक

1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक के खाताधारकों कुछ खास तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए सर्विस फीस देना होगा. एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड यूजर से 1 फीसदी फीस ली जाएगी. स्पेशल ट्रांजैक्शन जिस पर सर्विस फीस देनी होगी वे इस प्रकार हैं.

  • 50,000 रुपये से अधिक यूटिलिटी बिल के भुगतान पर
  • 10,000 रुपये से अधिक के गेमिंग ट्रांजैक्शन
  • 10,000 रुपये से अधिक वॉलेट रीलोड
  • किराया ट्रांजैक्शन

इन प्रत्येक ट्रांजैक्शन की अधिक शुल्क सीमा 4,999 रुपये है.

ICICI बैंक

  • आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को कई बैंकिंग सर्विस में होने वाले बदलाव की सूचना दी है.
  • ATM से सीमा से अतिरिक्त ट्रांज़ैक्शन करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा.
  • भुगतान राशि के आधार पर IMPS (Immediate Payment Service) शुल्क में भी बदलाव किया गया है.

Axis Bank

एक्सिस बैंक सेविंग, एनआरआई (Non Resident Indian), ट्रस्ट प्रायोरिटी और बरगंडी खाताधारकों के लिए मुफ्त मासिक सीमा से परे एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क बढ़ा रहा है.

RBI

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट ट्रेडिंग विंडो को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया है. इससे बैंक प्रतिदिन अतिरिक्त दो घंटे के लिए धन उधार ले सकेंगे और उधार दे सकेंगे.
  • GSTR – 3B रिटर्न अब एडिट नहीं होगा.
  • GSTN द्वारा GSTR – 3B को एक बार फाइल करने के बाद लॉक कर दिया जाएगा. रिटर्न GSTR‑1/1A डेटा का उपयोग करके ऑटोमेटिक रूप से भरे जाएंगे और जमा करने के बाद उनमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा.

आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (PAN)

  • 1 जुलाई से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है. इसस पहले आवेदक जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों के सहारे पैन कार्ड पा लेते थे.

इंकम टैक्स रिटर्न

  • ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी
  • सीबीडीटी (Central Board Of Direct Taxes) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. पहले यह तारीक 31 जुलाई थी.

रेलवे

  • 1 जुलाई, 2025 से भारतीय रेलवे कुछ खास कैटेगरी में यात्री किराए में मामूली बढ़ोतरी लागू करेगा. रेल मंत्रालय के अनुसार, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी कैटेगरी के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, जबकि एसी कैटेगरी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.
  • भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से केवल वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे.  वेरिफिकेशन आधार या डिजिलॉकर के माध्यम से जुड़े अन्य सरकारी पहचान वाले डॉक्यूमेंट का उपयोग करके किया जाएगा. इसके अलावा, रेलवे जुलाई के अंत तक तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन शुरू करने की योजना बना रहा है.
  • 1 जुलाई से रेलवे रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करेगा. अब तक यह 4 घंटे पहले तैयार होता रहा है.

दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन वाहनों को इंधन नहीं मिलेगा, जो ओवर एज हो गए हैं. इस सिस्टम के तहत, दिल्ली के सभी 520 पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा रहे हैं. ये कैमरे स्वचालित रूप से पेट्रोल पंप में एंट्री करने वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर को कैप्चर करेंगे और उसकी जांच करेंगे. सरकार ने यह कदम वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया है.