CA के बिना ITR फाइल करते समय इन 5 गलतियों से रहें सावधान! बढ़ सकती है रिटर्न रिजेक्ट होने की संभावना
ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल फॉर्म की मदद से लोग बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के खुद ITR फाइल कर रहे हैं. इससे समय और पैसे दोनों बचते हैं. लेकिन, कुछ आम गलतियां टैक्सपेयर्स को परेशानी में डाल सकती हैं, जैसे रिफंड में देरी या टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस.

ITR Filing: आजकल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना पहले से आसान हो गया है. ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल फॉर्म की मदद से लोग बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के खुद ITR फाइल कर रहे हैं. इससे समय और पैसे दोनों बचते हैं. लेकिन, कुछ आम गलतियां टैक्सपेयर्स को परेशानी में डाल सकती हैं, जैसे रिफंड में देरी या टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस. आइए, ऐसी 5 गलतियों के बारे में जानें और उन्हें कैसे टालें.
गलत ITR फॉर्म चुनना
सबसे बड़ी गलती है गलत ITR फॉर्म चुनना. हर टैक्सपेयर की आय के आधार पर अलग फॉर्म होता है. जैसे, ITR-1 (सहज) उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी या पेंशन से आय 50 लाख तक है. ITR-2 उन लोगों के लिए है जिन्हें शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से आय हुई है. ITR-3 और ITR-4 फ्रीलांसर या बिजनेस वालों के लिए हैं. गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए, इनकम टैक्स वेबसाइट पर फॉर्म गाइड जरूर चेक करें.
गलत असेसमेंट ईयर चुनना
कई लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कन्फ्यूज हो जाते हैं. अगर आप 2024-25 में कमाई कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा. इसे ध्यान से चुनें, वरना रिटर्न मान्य नहीं होगा.
ब्याज की आय या TDS छुपाना
लोग अक्सर सैलरी दिखाते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या सेविंग्स अकाउंट के ब्याज को भूल जाते हैं. टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सारी आय का डेटा AIS और फॉर्म 26AS में मिलता है. फाइल करने से पहले इन्हें चेक करें और सारी आय दिखाएं.
गलत डिडक्शन क्लेम करना
लोग बिना सबूत के सेक्शन 80C (PPF, LIC) या 80D (हेल्थ इंश्योरेंस) जैसे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं. नया टैक्स रिजीम चुनने पर ज्यादातर डिडक्शन नहीं मिलते. अगर डिडक्शन चाहिए, तो पुराना रिजीम चुनें.
ई-वेरिफिकेशन न करना
ITR फाइल करने के बाद 30 दिन में ई-वेरिफिकेशन जरूरी है. बिना इसके रिटर्न मान्य नहीं होता. आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या EVC कोड से वेरिफाई कर सकते हैं.
इस साल क्या नया है?
इस बार AIS और फॉर्म 26AS में आपकी आय की पूरी जानकारी है. AIS ऐप से मोबाइल पर रिपोर्ट देख सकते हैं. नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, लेकिन पुराना रिजीम फायदेमंद हो तो उसे चुनें. फॉर्म 16 के साथ AIS और 26AS मिलाएं ताकि गलती न हो.
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