पुराने PF अकाउंट को नए खाते में करना है ट्रांसफर? EPFO ने बताए दो तरीके; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
EPFO ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए EPF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान कर दी है. अब सदस्य EPFO पोर्टल पर 'Request for Transfer of Account' और 'Member Service History' के जरिए पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे PF बैलेंस मर्ज होता है, पेंशन और बीमा का लाभ बढ़ता है.
EPF Account Transfer: नौकरी बदलने वाले नौकरीपेशा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब कर्मचारी अपने पुराने PF खाते का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए EPFO पोर्टल पर दो अलग-अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे PF बैलेंस एक जगह जुड़ जाता है और भविष्य में मिलने वाले कई फायदे भी बढ़ जाते हैं.
पहला तरीका- Request for Transfer of Account
इसके तहत EPFO मेंबर पोर्टल में लॉग इन करने के बाद Online Services टैब में जाकर Request for Transfer of Account विकल्प चुन सकते हैं. इसके जरिए पुराने नियोक्ता के PF खाते को मौजूदा खाते में ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
दूसरा तरीका- Member Service History
EPFO 3.0 के तहत ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में Member Service History का नया विकल्प भी दिया गया है. इस पर क्लिक करने पर कर्मचारी की पुरानी और मौजूदा सभी नौकरियों का रिकॉर्ड दिखाई देता है. यहां आधार से जुड़े UAN और सभी Member ID की जानकारी भी मिलती है.
अगर किसी पुराने PF खाते का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके सामने क्लेम का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके Form 13 के जरिए Service Transfer Claim दाखिल किया जा सकता है.
ऐसे करें EPF ट्रांसफर के लिए आवेदन
दोनों विकल्पों में आवेदन की प्रक्रिया लगभग समान है.
- सबसे पहले पुराने संस्थान का Member ID दर्ज करें.
- इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करें.
- अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें.
- OTP सत्यापित होने के बाद आवेदन सबमिट कर दें.
इसके बाद पोर्टल यह भी दिखाता है कि आपका पुराना PF बैलेंस किस मौजूदा खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
EPF ट्रांसफर क्यों है जरूरी?
EPFO के मुताबिक, पुराने और नए PF खाते को मर्ज करने से कर्मचारी की कुल सेवा अवधि जुड़ जाती है. इसका फायदा कई मामलों में मिलता है.
- PF बैलेंस एक जगह होने से एडवांस या फाइनल सेटलमेंट के समय ज्यादा राशि मिल सकती है.
- फाइनल सेटलमेंट पर TDS से बचने में मदद मिलती है.
- 10 साल या उससे ज्यादा सेवा होने पर पेंशन के लिए पात्रता मजबूत होती है.
- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) के तहत 7 लाख रुपये तक के बीमा कवर का लाभ मिल सकता है.
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