हर साल महिलाओं को 12 हजार दे रही झारखंड सरकार, जानें किसे मिलता है लाभ, कैसे करें आवेदन
झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. सालाना ₹12,000 की यह सहायता महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
Maiya Samman Yojana: झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है. राशि DBT के माध्यम से प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ट्रांसफर की जाती है, जिससे महिलाओं को सालाना ₹12,000 की सहायता मिलती है.
क्या है Maiya Samman Yojana?
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. इसे Department of Women, Child Development & Social Security द्वारा लागू किया गया है. इसके तहत झारखंड की महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. यह राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है. यानी हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है.
इस योजना के क्या हैं लाभ?
इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता.
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है.
- महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है.
किसे मिलता है लाभ?
झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है. इसे पूरा करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलता है.
- आवेदक महिला होनी चाहिए.
- महिला झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 21 से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
कैसे करें आवेदन?
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन) इस प्रकार है:
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
इच्छुक महिला अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या ब्लॉक विकास पदाधिकारी (BDO)/जोनल ऑफिसर के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करें. या आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.
फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें. सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित (self-attested) प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो).
आवेदन फॉर्म जमा करें
भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करके दस्तावेजों के साथ जमा करें. अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो प्रज्ञा केंद्र या BDO कार्यालय में फॉर्म में जमा कर सकते हैं. अगर आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी हो तो जोनल अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होता है.
रसीद प्राप्त करें
आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी (जिला स्तर) से रसीद/स्वीकृति पर्ची जरूर प्राप्त करें. रसीद में जमा करने की तारीख, समय और आवेदन संख्या (यदि लागू हो) की जांच करें. इस प्रकार आप आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.
इन दस्तावेजों का होना जरूरी है
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं –
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक (खाते की जानकारी के लिए)
- घोषणा पत्र (Self-declaration Letter)
