ITR फाइल करने के बाद होते हैं ये 2 जरूरी काम, वरना इनकम टैक्स रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ITR 1 और ITR 4 फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है. रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता. इसके बाद भी जरूरी काम करने होते हैं वरना आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा.
Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. ITR 1 और ITR 4 फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है. अब अगर आप ITR फॉर्म भरकर उसे सबमिट भी कर दें तो भी यही समझें कि आपका आधा ही काम हुआ है. अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म सबमिट करके आपका काम हो चुका है तो आप गलत है. असली प्रक्रिया तो इसके बाद शुरू होती है. आइए जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने के बाद कौन-कौन से जरूरी कदम उठाने होते हैं, ताकि आपका रिटर्न सही तरीके से प्रोसेस हो सके और अगर कोई रिफंड बनता है तो वो भी समय पर मिल जाए.
ईमेल चेक करें
सबसे पहले, ईमेल आईडी का इनबॉक्स चेक करें. वहां आपको एक मेल मिलेगा जिसमें आपकी रिटर्न की रसीद (Acknowledgement) अटैच होगी और इस बात की पुष्टि होगी कि आपने सफलतापूर्वक रिटर्न फाइल किया है.
अब एक नई व्यवस्था के अनुसार, अगर आप अपना ITR रिवाइज करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव है जब आपका ओरिजिनल ITR पहले से वैरिफाई किया गया हो.
इसके बाद, ITR फॉर्म को ध्यान से दोबारा जांचें. कहीं कोई गलती, टाइपो या आंकड़ों में गड़बड़ी तो नहीं रह गई है, ये सुनिश्चित करें.
वेरिफिकेशन ऑप्शनल नहीं है
अब सबसे महत्वपूर्ण काम. ITR को समय पर वैरिफाई करना. आपको रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर इसे वैरिफाई करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो इनकम टैक्स आपके रिटर्न को प्रोसेस ही नहीं करेगा. ऐसे में आपका रिटर्न मान्य नहीं होगा और अगर कोई टैक्स रिफंड बन रहा है, तो वो भी नहीं मिलेगा. साथ ही आपको शुरुआत से फिर से नया रिटर्न भरना पड़ेगा.
लेकिन वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का इंतजार न करें, फाइल करने के बाद सब कुछ चेक करके तुरंत वेरिफिकेशन का काम निपटा लें क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं लेता है.
याद रखें, ITR को वैरिफाई करना कोई ऑप्शनल प्रक्रिया नहीं है. जब तक आप रिटर्न की पुष्टि नहीं करते, इनकम टैक्स विभाग उसे फाइल किया हुआ मानता ही नहीं. पहले इसके लिए 120 दिन मिलते थे, लेकिन 1 अगस्त 2022 से यह समय घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. इस समय सीमा का पालन न करने पर आपका रिटर्न “इनवैलिड” माना जाएगा यानी ऐसा समझा जाएगा कि आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया है.
रिफंड स्टेटस
अगर आपके रिटर्न में टैक्स रिफंड बन रहा है, तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में आ जाएगा. इसके लिए आप रिफंड स्टेटस पर नजर बनाए रखें. ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति समय-समय पर चेक करते रहना एक अच्छी आदत है.
इसलिए, रिटर्न फाइल करने के बाद आराम से न बैठें. मेल चेक करें, फॉर्म को ध्यान से देखें और समय रहते रिटर्न को वैरिफाई जरूर करें. तभी जाकर आपका टैक्स रिटर्न वाकई “फाइल” माना जाएगा.