Dream 11 से हुई कमाई पर कितना देना होगा टैक्स, जानें 1 करोड़ पर कितनी बनेगी देनदारी

IPL सीजन चल रहा है. इसी के साथ फैन्स के बीच अपनी-अपनी टीमों को लेकर नया बहस शुरू हो जाता है. लेकिन इन चीजों से इतर, फैंटेसी एप्लीकेशन का नया क्रेज लोगों पर चढ़ रहा है. वह इससे लाखों, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन कमाई पर कितना टैक्स देना होता है.

ड्रीम 11 की कमाई Image Credit: @Money9live

Tax on Dream 11 Wining Price: IPL का सीजन चल रहा है. क्रिकेट लवर्स के लिए आईपीएल बड़ा त्यौहार होता है. लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने और दूसरी टीम की कमियां निकालने की बहस में जुटे हुए हैं. इसी के साथ एक भीड़ इसके आसपास होने वाली कारनामों में भी खूब लगी हुई है . वह है फैंटसी एप्लीकेशन में पैसा लगाकर अधिक पैसा बनाने का क्रेज. दरअसल भारत में ऑनलाइन गेमिंग से कमाई का तरीका काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. Dream 11, MPL, My11Circle जैसे तमाम प्लेटफॉर्म से ओवर के बीच में आने वाले एड्स भरे हुए हैं. लोग लाख और करोड़ रुपये कमाने की लालच में बड़े स्तर पर इन प्लेटफॉर्म पर दांव लगा रहे हैं.

इसमें क्रिकेट के अलावा कई दूसरे खेल भी लिस्ट होते हैं जिस पर दांव लगते रहते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन प्लेटफॉर्म की मदद से जीतने वाले पैसों पर सरकार की भी नजर होती है. कहने का मतलब है कि इन रकमों पर सरकार टैक्स वसूलती है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 1 करोड़ रुपये ड्रीम 11 से जीतते हैं तब आपको कितना टैक्स देना होगा.

क्या हैं इनकम टैक्स के नियम?

आयकर अधिनियम की धारा 194BA के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन से हुई नेट इनकम पर 30 फीसदी रकम टीडीएस के रूप में काटी जाती है. मालूम हो कि पहले केवल 10,000 रुपये से अधिक की कमाई पर ही सरकार टैक्स लेती थी लेकिन 2023 के बजट में इस सीमा को हटा दिया गया है. ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन से होने वाली इनकम वित्त वर्ष 2023-24 से इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 115BBJ के तहत टैक्स योग्य  है. अब, टैक्स कटौती के बाद ही आपके इनकम को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके बाद विजेता को जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइन करना होगा. इसकी टैक्स लायबिलिटी उन्हें पे करनी होती है. अगर वह टैक्स लायबिलिटी फाइल नहीं करते तो डिफॉल्टर भी हो सकते हैं.

1 करोड़ रुपये की कमाई पर कितना टैक्स

अब आयकर के नियम को 1 करोड़ रुपये की राशि से समझते हैं. कोई  1 करोड़ रुपये जीतता है, तब उसे 30 फीसदी टीडीएस के तौर पर देना होगा. यानी पैसा आते ही उसके खाते से 30 लाख रुपये बतौर टीडीएस कटेगा. इसके अलावा जब आप आईटीआर भरेंगे तो आपनी इनकम के आधार पर टैक्स देनदारी तय होगी. चूंकि आप एक करोड़ रुपये जीत रहे हैं, ऐसे में किसी भी परिस्थिति में आप 30 फीसदी टैक्स देनदारी के दायरे में ही आएंगे. लेकिन अगर आप इन फैंटेसी ऐप से हजार या 2-3 लाख रुपये से लेकर 24 लाख रुपये से कम की रकम जीतते हैं , उस वक्त टैक्स देनदारी मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार तय होगी.