SEBI ‘डब्बा ट्रेडिंग’ पर सख्त, अखबार में छपे विज्ञापन पर जताई नाराजगी, कहा-छापने से पहले जांच जरूर करें
SEBI ने 13 जुलाई, 2025 को 'Navbharat' अखबार में प्रकाशित एक अवैध डब्बा ट्रेडिंग के विज्ञापन पर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर पुलिस और NSE के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की है. इसके साथ ही मीडिया हाउसों को भी चेतावनी जारी की है.
देश के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने शेयर बाजार से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ा और गंभीर कदम उठाया है. सेबी ने ‘नवभारत’ अखबार में 13 जुलाई, 2025 को प्रकाशित एक अवैध ‘डब्बा ट्रेडिंग’ विज्ञापन पर स्वत: संज्ञान लिया है. इसके साथ ही सेबी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई शुरू की है.
क्या है डब्बा ट्रेडिंग?
डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसा अवैध और अनियमित व्यापारिक तरीका है, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर, बिना किसी निगरानी या रेगुलेशन के संचालित होता है. यह न केवल इन्वेस्टर्स के पैसों को खतरे में डालता है, बल्कि सेबी के नियमों के तहत गैरकानूनी भी है.
सेबी ने क्या कार्रवाई की?
SEBI ने इस मामले में नवभारत समाचार पत्र को एक औपचारिक नोटिस भेजकर ऐसे गैरकानूनी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के प्रकाशन पर चिंता जताई है. इसके साथ ही साइबर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है, ताकि विज्ञापन देने वाली संस्था और उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.
NSE ने जारी की चेतावनी?
सेबी के साथ ही इस मामले में NSE ने भी एक चेतावनी जारी की है. खासतौर पर NSE ने आम निवेशकों को सचेत करते हुए कहा है कि वे केवल SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये ही ट्रेडिंग करें.
विज्ञापन मानकों की भी हो रही जांच
सेबी ने इस मामले को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के पास भी भेजा है. ASCI इस मामले मे जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस तरह के विज्ञापन मुख्यधारा के मीडिया में देखने को नहीं मिलें. इसके साथ ही विज्ञापन मानकों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है. ASCI इस बात की जांच करेगी कि क्या इस विज्ञापन को बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के प्रकाशित किया गया और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं.
मीडिया हाउसों को चेतावनी
SEBI ने मीडिया हाउसों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी भी वित्तीय उत्पाद या सेवा से जुड़े विज्ञापनों को प्रकाशित करने से पहले सावधानी और उचित जांच जरूर करें. सेबी का कहना है कि निवेशकों की सुरक्षा सेबी की प्राथमिकता है. लिहाजा, इसके लिए सतर्कता बरतते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ कठोर कदम उठाने को प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनधिकृत संस्था या व्यक्ति के जरिये ट्रेडिंग करने से बचें और केवल वैध प्लेटफॉर्म का ही प्रयोग करें.