99 हजार की UPI ठगी, अब SBI लौटाएगा ब्याज सहित पैसे, कंज्यूमर आयोग ने दिया फैसला
चंडीगढ़ में स्टेट बैंक के ग्राहक संजीव कुमार शर्मा के साथ यूपीआई ठगी हुई. 21 जुलाई 2021 को उनके खाते से 99,940 रुपये निकल गए. बैंक ने पैसे लौटाने से इनकार किया. जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया. पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया.
UPI Transaction Scam: साइबर ठगी के बढ़ते मामलों में बैंक अक्सर ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका पूरा बोझ निर्दोष उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है. हाल ही में चंडीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक ग्राहक के साथ UPI धोखाधड़ी का ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया. साल 2021 में संजीव कुमार शर्मा नाम के एक खाते धारक से 99 हजार रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई थी. आयोग ने बैंक को पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है.
ठगी कैसे हुई?
संजीव कुमार शर्मा का सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चंडीगढ़ हाई कोर्ट ब्रांच में था. 21 जुलाई 2021 को दोपहर करीब ढाई बजे उनके मोबाइल पर कई मैसेज आए. इसमें 25 हजार, 25 हजार, 25 हजार, 24 हजार 560 और 200 रुपये निकलने की सूचना थी. कुल 99 हजार 940 रुपये की ठगी हो गई. शर्मा ने तुरंत खाता ब्लॉक करवाया. पुलिस साइबर सेल में शिकायत भी की.
बैंक ने क्या कहा?
शर्मा ने बैंक से पैसे वापस मांगे. बैंक ने कहा कि शिकायत मिलने के 15 दिन में हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद पैसे खाते में डाले जाएंगे. लेकिन कई बार विजिट और फॉलोअप के बाद भी कोई जवाब नहीं आया. बैंक का तर्क था कि यूपीआई लेनदेन में ग्राहक खुद पिन डालकर ट्रांजेक्शन करता है. इसलिए बैंक की कोई गलती नहीं है और ठगी की राशि बैंक की ओर से नहीं दी जाएगी.
आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक के तर्क को खारिज कर दिया. आयोग ने रिजर्व बैंक की 6 जुलाई 2017 की सर्कुलर का हवाला दिया. इसमें कहा गया है कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी साबित करने का बोझ बैंक पर होता है. आयोग ने नेशनल कमीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया. इनमें थर्ड पार्टी ब्रिच के मामले में बैंक को ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती. आयोग ने स्टेट बैंक को 99 हजार 940 रुपये नुकसान की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने को कहा.