बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चला रहे हैं वाहन तो हो जाएं सावधान, ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ जैसे स्मार्ट सिटी शहरों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर अब ANPR कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कटेगा. परिवहन विभाग ने एक दिन का ग्रेस पीरियड भी तय किया है, जिसके बाद जुर्माना बढ़ सकता है. थर्ड पार्टी बीमा न केवल कानूनी रूप से जरूरी है, बल्कि एक्सीडेंट की स्थिति में घायल व्यक्ति को मुआवजा देने का भी प्रावधान है. वाहन मालिकों को समय पर बीमा कराना अनिवार्य है.
सुजीत कुमार: अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) के वाहन चला रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए. बिहार के स्मार्ट सिटी वाले शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में अब ANPR कैमरों की मदद से ऐसे वाहनों का ऑटोमेटिक चालान (Automatic invoice) कटेगा. एक दिन में सिर्फ एक बार चालान कटेगा और जुर्माना भरने के लिए आपको एक दिन की ग्रेस पीरियड (अनुग्रह अवधि) दी जाएगी. अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया, तो अगली बार फिर से नियम तोड़ने पर नया ई-चालान जारी किया जाएगा.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रुप में ई-चालान निर्गत करने का प्रावधान है. हालांकि, पहले से ही टोल प्लाजा पर ई- डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है. इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान निर्गत किया जाता है.
ये भी पढ़ें- मेहुल चोकसी के 14,000 करोड़ के घोटाले ने दिया था PNB को बड़ा झटका, 7 साल बाद भी नहीं उबर पाया शेयर
थर्ड पार्टी बीमा कराना है अनिवार्य
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है. इससे न सिर्फ आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में घायल लोगों को भी मदद मिलती है. अगर वाहन का बीमा नहीं है, तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है.
इसके अलावा एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मौत होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है. वहीं, परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
ये भी पढ़ें- SBI ने बदले फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स: ‘अमृत वृष्टि’ स्कीम फिर लॉन्च, ब्याज दरों में मामूली कटौती
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से यह होता है लाभ
- वित्तिय सुरक्षा: तीसरे पक्ष का बीमा दुर्घटना या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बीमाधारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
- मुकदमों से सुरक्षा: यह बीमाधारक को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है.
- शांति: यह बीमाधारक को दुर्घटना होने पर आश्वस्त करता है कि वे कवर हैं.
- संपत्ति की सुरक्षा: यह बीमाधारक की संपत्ति को मुकदमे की स्थिति में जब्त होने से सुरक्षित रखता है.
- मुआवजा प्राप्त करने में मदद: यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है.
Latest Stories
2027 में Maruti Suzuki करेगी बड़ा धमाका, लॉन्च करेगी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV, इतनी होगी कीमत!
2026 Maruti Baleno Facelift देगी पहले से ज्यादा माइलेज! 1 लीटर में दौड़ेगी इतने किलोमीटर
TVS, Bajaj या Ather, अगस्त में किस कंपनी ने बेचे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर?
