यूपी में कार खरीदना हुआ महंगा, 10 लाख से अधिक की गाड़ियों पर अब 11 फीसदी टैक्स
उत्तर प्रदेश में अब कार और बाइक खरीदना महंगा हो गया है. 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर टैक्स दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 11 फीसदी कर दी गई है, परिवहन विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे नए और पुराने सभी प्रकार के वाहनों पर टैक्स का असर देखने को मिलेगा.

UP Vehicle Tax Hike: उत्तर प्रदेश में अब नई कार खरीदना महंगा हो गया है. परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव करते हुए 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर टैक्स रेट्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 11 फीसदी कर दी है. यह संशोधन उत्तर प्रदेश मोटरयान टैक्साधान अधिनियम 1997 के तहत किया गया है, जिसकी अधिसूचना सोमवार को जारी टैक्स दी गई है.
नई टैक्स दरें इस प्रकार हैं
दोपहिया वाहनों पर टैक्स की नई दर लगने का बाद अब 40,000 रुपये तक की कीमत वाली बाइकों पर 7 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि 40,000 रुपये से अधिक दाम वाली दो पहिया वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है.
चार पहिया वाहन के लिए नए रेट्स
दोपहिया वाहनों पर टैक्स की नई दर लगने का बाद अब 40,000 रुपये तक की कीमत वाली बाइकों पर 7 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि 40,000 रुपये से अधिक दाम वाली दो पहिया वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है.
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पुराने वाहनों पर एनुअल टैक्स
पुराने (गैर-परिवहन) वाहनों पर एनुअल टैक्स की दरें भी तय कर दी गई हैं. दोपहिया वाहनों पर सालाना 200 रुपये का टैक्स देना होगा. वहीं, 1000 किलोग्राम तक के वाहनों पर 1000, 1000 से 5000 रुपये किलोग्राम वजन वाले वाहनों पर 2000 रुपये और 5000 रुपये किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहनों पर 3000 रुपये का एनुअल टैक्स निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, ट्रेलर पर भी 200 रुपये सालाना टैक्स लगाया जाएगा.
क्या होगा असर?
इस बदलाव के बाद 10 लाख रुपये से अधिक की गाड़ी खरीदने पर आपको पहले से 1 फीसदी ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई गाड़ी 12 लाख रुपये की है, तो पहले 1.2 लाख रुपये टैक्स लगता था, अब 1.32 लाख रुपये लगेगा.
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