अब दुबई से नहीं ला पाएंगे ये तीन तरह का सोना, सरकार ने नियमों में किया बदलाव, बंद होगा फर्जीवाड़ा
भारत सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है. अब इनका आयात केवल नामित एजेंसियों, योग्य ज्वैलर्स और वैध टैरिफ कोटा धारकों द्वारा ही संभव होगा. सरकार ने UAE-India CEPA के तहत सोने को प्लैटिनम बताकर किए जा रहे सस्ते आयात पर रोक लगाने के लिए नए HS कोड लागू किए हैं.
Gold Import HS Code: UAE में सोना लाने पर नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया, अब बिना गढ़े, अर्ध निर्मित और पाउडर फॉर्म में सोना को UAE से आम लोग नहीं खरीद सकते. इसे केवल नॉमिनेटेड एजेंसिया, रजिस्टर्ड ज्वैलर्स और लीगल टैरिफ कोटा रखने वाले ही इसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं. सरकार ने यह कदम UAE के साथ हुए CEPA समझौते के तहत आयात में हो रही फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए उठाया है. इसकी घोषणा 2025 26 के बजट के दौरान की गई थी.
इस तरह से हो रही थी फर्जीवाड़ा
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक UAE से सोना लाने वाले लोग 99 फीसदी सोने वाले प्लैटिनम अलॉय बताकर इसका आयात करना शुरू कर दिए थे. इससे उन्हें कम शुल्क देना पड़ता था क्योंकि CEPA के तहत प्लैटिनम पर सोने से कम ड्यूटी लगती है. सरकार ने इस कमी को देखते हुए ही अब 99 फीसदी या अधिक प्लैटिनम के लिए अलग HS कोड जारी किया है, ताकि केवल वही मैटेरियल पर ही छूट मिल सके.
बंद होगी धोखाधड़ी
बजट में की गई घोषणा के तहत अब चांदी और प्लैटिनम जैसे प्रमुख प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कोड लागू कर दिया गया है. इससे कस्टम ड्यूटी और आयात नियमों में पारदर्शिता बनी रहेगी. भारत अब UAE से सालाना 200 मीट्रिक टन सोने का आयात कर सकता है, जिसमें 1 फीसदी की टैरिफ छूट मिलेगी, लेकिन ये छूट अब सिर्फ मान्य कोटा और सही HS कोड के तहत ही मिलेगी.
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टैक्स कलेक्शन में होगी बढ़ोतरी
नई व्यवस्था से सरकार को उम्मीद है कि सोने के नाम पर होने वाली शुल्क चोरी पर लगाम लगेगी और असली प्लैटिनम आयातकों को ही फायदा मिलेगा. इसके अलावा इससे टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है.