GST पर एक और गुड न्यूज! पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह छूट देने की तैयारी में केंद्र सरकार

PM Modi ने 15 अगस को लाल किले देश में GST रिफॉर्म की घोषणा की. इसके बाद अब केंद्र सरकार GST को लेकर आम लोगों को एक और तोहफा देने जा रही है. केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया जाए.

जीएसटी दरें जल्द होंगी कम. Image Credit: tv9 bharatvarsh

GST Exemption on Insurance: देश के लाखों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने GST काउंसिल के मंत्री समूह को पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव रखा है. बिहार के डिप्टी सीएम और इंश्योरेंस GoM (Group of Ministers) के संयोजक सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

राज्यों का भी समर्थन

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 13 सदस्यीय मंत्रियों के समूह की बैठक में ज्यादातर राज्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया. हालांकि, तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लु भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि टैक्स छूट का फायदा सीधे पॉलिसीधारकों को मिले, न कि बीमा कंपनियों को. इसके लिए जीएसटी काउंसिल को एक स्पष्ट मैकेनिज्म तैयार करना होगा.

कितना होगा राजस्व नुकसान?

सरकारी अनुमान के मुताबिक पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट देने से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपया का राजस्व नुकसान हो सकता है. लेकिन राज्यों का मानना है कि टैक्स छूट से आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा और बीमा कवरेज बढ़ेगा.

GoM रिपोर्ट अक्टूबर तक

सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र का प्रस्ताव साफ है कि पर्सनल बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दी जाए. यह मुद्दा GoM में चर्चा के बाद अब जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा. काउंसिल टैक्स रेट पर अंतिम फैसला लेगी. रिपोर्ट में उन राज्यों की भी राय शामिल होगी, जिन्होंने कुछ शर्तों के साथ छूट का समर्थन किया है.

अगले चरण के GST सुधार का हिस्सा

केंद्र का यह कदम Next-Gen GST रिफॉर्म्स का हिस्सा है, जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर केवल दो रेट स्लैब 5% और 18% रखने का प्रस्ताव है. इसके अलावा इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को इसी व्यापक बदलाव के साथ लागू करने पर विचार हो रहा है.

अभी कितना टैक्स लगता है?

वित्त वर्ष 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से 8,262.94 करोड़ रुपया और हेल्थ री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपया की वसूली हुई थी. मौजूदा समय में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है. अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना आम जनता के लिए सस्ता हो जाएगा. इससे बीमा कवरेज बढ़ने, पॉलिसीधारकों का बोझ घटने और सेक्टर में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है.

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