अमीरों का टैक्स बचाने का नया खेल, ट्रस्ट बनाकर कर रहे हैं हेराफेरी; RBI के निशाने पर कई अरबपति: रिपोर्ट
अमीर परिवारों द्वारा अपनी संपत्ति ट्रस्ट के जरिए अगली पीढ़ी को सौंपने की रणनीति अब मुश्किल में पड़ती दिख रही है. आरबीआई ने NBFCs में ओनरशिप ट्रांसफर के मामलों पर कड़ी नजर डालनी शुरू कर दी है. अब संपत्ति की गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता और अनुपालन ही सबसे बड़ा सवाल है.
भारत के कई अमीर और हाई-प्रोफाइल परिवारों द्वारा ट्रस्ट के जरिए अपनी वित्तीय संपत्तियों को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने की योजना अब अड़चनों में फंसती दिख रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे ट्रस्ट स्ट्रक्चर के जरिए नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) में हिस्सेदारी ट्रांसफर करने पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है. ये वही मॉडल है, जिसका इस्तेमाल कई परिवार वर्षों से करते आ रहे थे ताकि टैक्स और उत्तराधिकार की जटिलताओं से बचा जा सके.
RBI को ट्रस्ट की ट्रांसपेरेसी पर संदेह
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने कम-से-कम चार बड़े कारोबारी घरानों के ऐसे ट्रांसफर पर आपत्ति जताई है. केंद्रीय बैंक का मानना है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर में ओनरशिप और फंड फ्लो का ट्रैक करना मुश्किल होता है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है. आमतौर पर, NBFC में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले परिवार ट्रस्ट बनाकर अपने शेयर वहां ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में उसी ट्रस्ट के जरिए लाभार्थियों को कमाई का बंटवारा होता है.
कानूनन, अगर कोई एनबीएफसी लिस्टेड कंपनी में हिस्सेदारी रखती है, तो ट्रांसफर से पहले सेबी की मंजूरी भी लेनी होती है, क्योंकि यह टेकओवर कोड के दायरे में आता है.
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लॉ फर्म की चिंता
लॉ फर्म के एक्सपर्ट का मानना है कि RBI को शायद सेबी की तरह एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिससे ऐसे ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव और कंट्रोल ट्रांसफर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन मिल सके. RBI अक्सर ऐसा मानता है कि कुछ कंपनियां सिर्फ इस वजह से ट्रस्ट बनाकर शेयर ट्रांसफर करती हैं ताकि रेगुलेटरी अनुपालन से बचा जा सके.
RBI के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट है कि अब ट्रस्ट के जरिए संपत्ति ट्रांसफर करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए अधिक स्पष्ट और व्यापक रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं.