होम मिनिस्ट्री का अलर्ट, इन 4 पेमेंट गेटवे से रहें दूर, लेनदेन की आड़ में चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल
होम मिनिस्ट्री ने सोमवार को 4 पेमेंट गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है. होम मिनिस्ट्री का कहना है कि लोग इन पेमेंट गेटवे से बचकर रहें, क्योंकि ये आम लोगों के लेनदेन की आड़ में हवाला का धंधा चला रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) ने पेमेंट गेटवे के नाम पर चल रहे इंटरनेशनल हावाला नेटवर्क को लेकर भारतीय नागरिकों को आगाह किया है. आई4सी ने अपने अलर्ट में खासतौर पर एक ऐसे तरीके को उजागर किया है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही बताया है कि यह पूरी तरह अवैध है और इसमें लिप्ट होने पर एंंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधी म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर गैर-कानूनी पेमेंट गेटवे के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का यह तरीका हाल में ही गुजरात और आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में उजागर हुआ है. इस मामले में देशभर की गई छापेमारी से पता चला है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए म्यूल अकाउंट को अवैध डिजिटल पेमेंट का गेटवे बनाया जा रहा है.
गृह मंत्रालय का कहना कि देश के लोगों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी एजेंसियों प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही हैं. राज्यों की पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर आई4सी ने पेमेंट गेटवे और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले का विश्लेषण किया है. इसमें कई तथ्य सामने आए हैं. जांच में सबसे अहम तथ्य यह सामने आया है कि साइबर अपराधी हावाला और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सोशल मीडिया, खासकर टेलीग्राम और फेसबुक के जरिये म्यूल अकाउंट खोजते हैं.
इस तरह काम कर रहा ये नेटवर्क
ये खाते अक्सर शेल कंपनियों, एंटरप्राइज या ऐसे व्यक्तियों के होते हैं, जो इनका संचालन विदेशों से कर रहे होते हैं. इनका उपयोग कर एक अवैध पेमेंट गेटवे बनाने में किया जाता है. इन खातों का इस्तेमाल आपराधिक आय के लिए होता है. इनमें जमा रकम को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दर्शाया जाता है. जांच में सामने आया है कि जैसे ही किसी खाते में अपराध से मिली अवैध रकम आती है, उसे उसे तुरंत दूसरे खाते ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसके लिए बैंकों की तरफ से मिलने वाली बल्क पेआउट की सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है.
इन पेमेंट गेटवे से बचकर रहें
गृह मंत्रालय ने अपनी चेतावनी में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह के और भी कई पेमेंट गेटवे हो सकते हैं, जिनका नाम सामने आने पर बताया जाएगा. फिलहाल, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इन गेटवे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है.
किसी से साझा न करें ये डिटेल
गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के फ्रॉड में फंसने से बचने के लिए सचेत रहें. खासतौर पर बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र की जानकारी किसी को नहीं दें. इसके अलावा इन्हें किसी को किराये पर भी नहीं दें, क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध है. अगर किसी बैंक खातों में किसी और की तरफ से अवैध धनराशि जमा कराई जाती है, तो खाताधारक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.