दिल्ली में 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, CAQM ने किया साफ, नियम पूरे देश के वाहनों पर लागू
1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. पहले माना जा रहा था कि ये नियम सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए है. लेकिन, अब CAQM ने साफ कर दिया है कि यह नियम पूरे देश की गाड़ियों पर लागू होगा.

CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल भरने पर पाबंदी लगा दी है. देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों को चालने पर रोक है. इस रोक को और प्रभावी बनाने के लिए पिछले महीने CAQM ने दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए ईंधन बेचने पर रोक लगा दी थी.
कमीशन ने जारी किया स्पष्टीकरण
शुक्रवार को कमीशन ने BS की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुराने वाहनों के लिए फ्यूल से जुड़ी अपनी नीति पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर रोक सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड कारों तक सीमित नहीं है. बल्कि, यह नियम पूरी देश की कारों पर लागू है. इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जुलाई से दिल्ली में किसी भी ऐसी गाड़ी में ईंधन नहीं भरा जाएगा, जो दिल्ली की सड़कों पर चलने योग्य नहीं हैं.
कैसे की जाएगी रोकथाम?
दिल्ली सरकार पहले से ही एक योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल व सीएनजी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाएगा. इसके लिए दिल्ली की सीमा पर टोल प्लाजा सहित जगह-जगह ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे, जो ऑटोमैटिकली पुराने वाहनों को डिटेक्ट कर पाएंगे. इसके अलावा CAQM ने अप्रैल में पेट्रोल पंपों को भी निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लग चुके हैं, जो गाड़ियों की उम्र और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देंगे.
इन शहरों में भी लागू होगा नया नियम
CAQM ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी गाड़ियों के लिए फ्यूल पर पाबंदी का नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है. बल्कि, इस साल नवंबर से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होगा. इस तरह इन शहरों में भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन ईंधन नहीं भरा पाएंगे.
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