फ्लिपकार्ट की मनमानी पर चला IRDAI का डंडा, ठोका ₹1.06 करोड़ का तगड़ा जुर्माना
ई-कामर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर नियमों का उल्लंघन भारी पड़ गया. बीमा नियामक IRDAI ने कंपनी पर तगड़ा जुर्माना ठोका है. इसके अलावा 6 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगया है. तो फ्लिपकार्ट ने किन नियमों का किया है उल्लंघन यहां जानें पूरी डिटेल.
IRDAI penalty on Flipkart: ई-कामर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर IRDAI ने ₹1.06 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. कंपनी पर बीमा ई-कॉमर्स और कॉरपोरेट एजेंट नियमों के उल्लंघन का आरोप है. बीमा नियामक IRDAI का कहना है कि फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (FIPL) ने अपने इंश्योरेंस सेल्फ-नेटवर्क प्लेटफॉर्म (ISNP) का दुरुपयोग किया है. जिसकी वजह से जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा कंपनी पर 6 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है.
बीमा नियामक का कहना है कि 2017 के ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों के मुताबिक ISNP पर सिर्फ बीमा कंपनियों को ही जोड़ा जा सकता है. इस पर किसी अन्य मध्यस्थ या एजेंट को जोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन जांच में पता चला कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर “बीमा खरीदें” बटन दबाते ही ग्राहक किसी दूसरे बीमा मीडिएटर कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाते थे, जहां खरीद पूरी होती थी. कंपनी विज्ञापन के नाम पर अनधिकृत बीमा बेचती थी.
6 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना
फ्लिपकार्ट पर ₹6 लाख का दूसरा जुर्माना भी लगाया गया है. IRDAI के मुताबिक कंपनी ने अपने कॉरपोरेट एजेंट रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के लिए आवेदन करने के बाद भी बीमा पॉलिसी बेचना जारी रखा. कंपनी ने एक हफ्ते से भी कम समय में बड़ी संख्या में पॉलिसी बेच डालीं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन था. IRDAI ने फ्लिपकार्ट को इस सिलसिले में एक चेतावनी भी दी थी और सवाल उठाया था कि आखिर उसने सिर्फ एक व्यक्ति के जरिए 70,000 पॉलिसी क्यों और कैसे बेचीं. बीमा नियामक के सवाल उठाने पर फ्लिपकार्ट ने यह काम बंद कर दिया, लेकिन कंपनी को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई है.
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45 दिन का दिया अल्टीमेटम
IRDAI ने फ्लिपकार्ट को 45 दिनों के भीतर ₹1.06 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है. हालांकि फ्लिपकार्ट इस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है.