Aam Budget 2025: TDS और TCS पर बड़ी राहत, किरायेदार और सीनियर सिटीजन के लिए क्या बदला
बजट पेश होने से पहले ही वित्त मंत्री ने संकेत दे दिये थे कि ये बजट आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए को समर्पित है. उसी कड़ी में बजट में बड़ी छूट देते हुए बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.
Budget 2025 on TDS and TCS: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया है. बजट पेश होने से पहले ही वित्त मंत्री ने संकेत दे दिये थे कि ये बजट आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए को समर्पित है. उसी कड़ी में बजट में बड़ी छूट देते हुए बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. इसी के साथ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) में बड़ा फर्क दिखा है जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बच सकें.
किरायेदार और सीनियर सिटीजन के लिए क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सैलरी पर कटने वाले TDS को कम किया जाएगा. इसके तहत अब 1 लाख रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है. वहीं किराये पर मिलने वाली छूट को भी 2.40 लाख रुपये के वार्षिक सीमा से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जाएगा. इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी जिससे छोटे टैक्सपेयर्स जो कम राशि वाले भुगतान करते हैं, को काफी लाभ होगा. इसी के साथ विदेश भेजे जाने वाले रकम को भी 10 लाख रुपये कर दिया गया है.
निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
बजट 2025 के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वह सोर्स पर टैक्स कटौती को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव रखी हैं. इसके तहत दरों और सीमा की संख्या को कम किया जाएगा जिसके ऊपर TDS काटा जाता है. इसके अलावा बेहतर समझ और यूनिफॉर्मिटी के लिए टैक्स कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी. इससे इतर सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुना करके 1 लाख रुपये किया जा रहा है.
शिक्षा के लिए नहीं कटेगा TCS
RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंसेस यानी विदेश भेजने या रिसीव करने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) जुटाने की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले रेमिटेंस पर TCS हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही गुड्स की बिक्री से जुड़ी किसी भी लेन-देन पर TDS और TCS दोनों लागू किए जाएंगे.
क्या है टीसीएस रेमिटेंस?
टीसीएस रेमिटेंस का मतलब विदेश में पैसे भेजने पर लगने वाले सोर्स पर एकत्रित किये गए टैक्स है. यह टैक्स विदेश में पैसा भेजने से पहले बैंक या रेमिटेंस सर्विस की ओर से काट लिया जाता है.
इनकम टैक्स में क्या बदला?
इससे इतर, बजट भाषण में इनकम टैक्स के दर में भी बदलाव आए हैं. इसके अनुसार, 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देने होंंगे.