1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स, बैंकिंग, LPG और रेल समेत ये नियम, जानिए क्या होगा महंगा और कहां मिलेगी राहत
1 अप्रैल 2026 से टैक्स, बैंकिंग, LPG और रेलवे नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. एक तरफ जहां नए वित्ती वर्ष से टैक्स में राहत मिलेगी, वहीं ATM चार्ज महंगे होने से खर्च का बोझ बढ़ सकता है.
Changes From 1st April: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इनमें बैंकिंग, टैक्स, ईधन और रेलवे से जुड़े बदलाव शामिल हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों में कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ आपकी जेब का बोझ बढ़ा सकते हैं. तो किन-किन चीजों में होगा बदलाव और क्या होगा असर, आइए जानते हैं .
नया इनकम टैक्स कानून
1 अप्रैल से सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम में होगा. इस तारीख से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो पुराने नियमों को आसान बनाएगा. नए नियम के तहत अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा.
₹12 लाख तक आय पर टैक्स राहत
नए टैक्स सिस्टम के तहत ₹12 लाख तक सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट बढ़ाई गई है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी.
Form 16 में बदलाव
अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की जगह नए फॉर्म लागू होंगे. इसकी जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आएंगे, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान और स्पष्ट होगी.
PAN कार्ड के नियम सख्त
अब PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा. डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी होगा.
LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव
1 अप्रैल को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. साथ ही CNG, PNG और एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिससे ट्रांसपोर्ट और हवाई किराए महंगे हो सकते हैं. चूंकि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते गैस सप्लाई बाधित चल रही है, ऐसे में इनके रेट में होने वाले बदलाव पर सबकी नजर रहेगी.
ATM ट्रांजैक्शन होंगे महंगे
1 अप्रैल से एटीएम से पैसे निकालना और महंगा होने वाला है. अब फ्री लिमिट के बाद ATM से पैसे निकालनने पर ज्यादा शुल्क देना होगा. नए नियम के मुताबिक 5 ट्रांजैक्शन के बाद ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन फीस देना होगा. वहीं फेल ट्रांजैक्शन पर ₹25 तक चार्ज लग सकता है.
कैश निकालने की लिमिट कम
कुछ बैंकों ने डेबिट कार्ड से कैश निकालने की सीमा घटा दी है. अब कई कार्ड्स पर ₹1 लाख की जगह ₹50,000 से ₹75,000 तक ही निकासी संभव होगी.
ट्रेन टिकट नियम सख्त
अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर नियम कड़े होने वाले हैं. ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. नए रिफंड स्ट्रक्चर के चलते 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल पर 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले पर 25% कटौती वहीं 72 घंटे से ज्यादा पहले पर नियमों के अनुसार चार्ज लागू होगा. यानी कुल मिलाकर इन बदलावों का असर हर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.
