UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी के हकदार, जानें- हर एक डिटेल
Unified Pension Scheme: नया प्रावधान नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट एवं डेथ ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे.
Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट एवं डेथ ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी. सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े तबके की इस बहुप्रतीक्षित मांग के संदर्भ में जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और रिटायरमेंट बेनिफिट में समानता लेकर आता है.
सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता
उन्होंने कहा कि नया प्रावधान नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 वर्षों के सफर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शासन को आसान बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं.
UPS के तहत मिलेंगी बेनिफिट्स
उन्होंने कहा कि UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे.
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया.
OPS चुनने का विकल्प
DOPPW के सचिव वी श्रीनिवास ने पीटीआई-भाषा से कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए. यह प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है. अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद जरूरी कदम बताया.
पटेल ने कहा कि यूपीएस में डेथ-को-रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे.
वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि एक अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरुआत होगी.
ग्रैच्युटी की रकम
DOPPW ने बुधवार को एक और आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी के लाभ के लिए पात्र होंगे. श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रैच्युटी के लिए भी पात्र होंगे.