UPS चुनने की डेडलाइन नजदीक, स्विच करने से पहले हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को जान लेनी चाहिए ये बातें
अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर 2025 तक UPS में स्विच कर सकते हैं. यह स्कीम बाजार से जुड़े रिटर्न की पेशकश करने वाली एनपीएस के विपरीत सुनिश्चित पेंशन का वादा करती है. लेकिन UPS का विकल्प चुनने से पहले आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं. जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं और रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन चाहते हैं उन्हें 30 सितंबर 2025 तक UPS में स्विच करना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को UPS का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके बाद जून से लगातार इसमें कई अहम बदलाव किए गए है ताकि इसे कर्मचारियों के लिए और आकर्षक बनाया जा सके. नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जून से अब तक UPS में हुए अहम बदलावों के बारे में जरुर जान लेना चाहिए.
NPS में वापस लौटने का विकल्प
अगर कोई कर्मचारी अभी UPS में चला जाता है और आगे चलकर उसे यह व्यवस्था ठीक न लगे, तो वह एक बार फिर NPS में वापस जा सकता है. यह सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी और पूरे सेवा काल में दोबारा मौका नहीं मिलेगा.
फिजिकल फॉर्म जमा करने की अनुमति दी
अंतरिम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 24 सितंबर को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए फिजिकल फॉर्म जमा करने का विकल्प बढ़ाने का फैसला किया जो वर्तमान में UPS के अंतर्गत नहीं आने वाले संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेश सेवा में हैं.
टैक्स में लाभ
इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत UPS सब्सक्राइबर्स को खास टैक्स छूट मिलेगी. रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त रकम को टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है. इससे पेंशन लाभ के साथ-साथ टैक्स बोझ काफी कम होगा.
लंबित मामलों में भी लाभ
अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो भी उसे UPS के फायदे मिलेंगे. पहले ऐसी स्थिति में पेंशन व अन्य लाभों पर रोक लग जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इससे कर्मचारी को अनिश्चितता की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी.
मृत्यु या विकलांगता पर सुरक्षा
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा दी जाएगी. इस स्थिति में लाभ CCS (Pension) Rules या फिर PFRDA नियमों के अनुसार मिलेंगे. इससे यह भरोसा रहेगा कि उनके परिवार की देखभाल हो सकेगी.
VRS पर पेंशन
अगर कोई कर्मचारी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेता है तो उसे प्रा-राटा यानी अनुपात के हिसाब से तय पेंशन मिलेगी. UPS में यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जो जल्दी नौकरी छोड़ना चाहते हैं. इससे रिटायरमेंट के बाद भी आय का भरोसा रहेगा.
ग्रेच्युटी का लाभ
UPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का लाभ मिलेगा. रिटायरमेंट या कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त रकम मिल सकेगी.