बाप-दादा की बेचते हैं प्रॉपर्टी तो कैसे बचाएं टैक्‍स, यहां जानें सिंपल तरीका

अगर आपके पास पुश्‍तैनी जमीन, मकान या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है और आप इसे बेचने की सोच रहे हैं, लेकिन बिक्री पर लगने वाले टैक्‍स को लेकर परेशान हैं, तो आज हम आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे आप इस पर टैक्‍स बचा सकते हैं.

पुश्‍तैनी प्रॉपर्टी बिक्री पर कैसे बचाएं टैक्‍स Image Credit: money9

Tax on Ancestors property: बहुत से लोगों को उन्‍हें अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलती है, अगर आप भी उन्‍हीं में शामिल हैं और इसे बेचना चाहते हैं. मगर बाप-दादा से मिली इस पुश्‍तैनी जमीन को बेचने और उस पर मिलने वाली रकम पर लगने वाले टैक्‍स को लेकर सोच में पड़े हैं तो टेंशन न लें. क्‍योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पुश्‍तैनी प्रॉपर्टी की बिक्री पर टैक्‍स बचा सकते हैं और इससे जुड़े नियम क्‍या हैं.

टैक्‍स की समझें रणनीति

पुश्‍तैनी संपत्ति पर टैक्‍स का हिसाब-किताब समझने के लिए टैक्‍स की पूरी गणित समझना जरूरी है. नियम के तहत पुश्तैनी संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्‍स लगता है, जबकि बिना इंडेक्‍सेशन के यह 12.5% की दर से लगता है. पुश्तैनी संपत्ति होने के कारण अधिग्रहण लागत की गणना जटिल हो सकती है, इसलिए टैक्स सलाहकार से निवेश की सलाह ली जा सकती है.

क्‍या है टैक्स बचाने के विकल्प?

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इसके बाद संपत्ति को बेचने के बाद मिली रकम को इन जगहों पर निवेश कर टैक्स बचाया जा सकता है.

निवेश की रणनीति भी आएगी काम