क्रिप्टो से कमाया है पैसा, टैक्स न भरने पर आ सकता है नोटिस
पिछले कुछ समय से देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का क्रेज लोगों में खूब देखने को मिला है और लोगों ने इसमें निवेश कर मोटा मुनाफा भी कमाया है. ऐसे में अगर कोई टैक्सपेयर रिटर्न फाइलिंग में क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे को नहीं दिखाता तो उस पर इनकम टैक्स नोटिस भेजकर कार्यवाही कर रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स के घरों और ऑफिस पर छापेमारी तक की है. क्या है पूरा मामला आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में…
सरकार 2022 में क्रिप्टो को भी टैक्स के दायरे में ला चुकी है और अगर कोई ITR फाइल करता है क्रिप्टों की जानकारी नही देता उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. विभाग जुर्माना लगा सकता है. सरकार ने 2022 में नियम बनाए थे, जिसके अनुसार इससे होने वाली इनकम पर 30 फीसदी का फ्लैट टैक्स लगता है.1 जुलाई 2022 से हर साल 50,000 रुपये (कुछ मामलों में 10,000) से ज्यादा के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS भी लगता है. अगर आप क्रिप्टो निवेश की जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको पेनाल्टी, ब्याज और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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