इनकम टैक्स से आधी रात को आ रहे हैं मैसेज, तुरंत लें एक्शन, नहीं तो अटकेगा लाखों का रिफंड; 31 दिसंबर तक मौका
अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड या ITR में गड़बड़ी से जुड़ा मैसेज मिला है, तो सतर्क हो जाना जरूरी है.31 दिसंबर 2025 असेसमेंट ईयर 2025 26 के लिए revised ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है.इस दिन के बाद आप रिटर्न में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे.
Income Tax Notice: अगर आपको भी लाखों का इनकम टैक्स रिटर्न फंसा हुआ है तो अपना फोन और ईमेल चेक कर लें क्योंकि टैक्स डिपॉर्टमेंट इस समय आधी रात तक लोगों को नोटिस भेज रहा है. जिसमें रिफंड रोके जाने या ITR में गड़बड़ी की बात कही गई है. और इस मैसेज को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपने गलती ठीक नहीं की, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, इस तारीख के बाद टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ ITR-U (Updated Return) दाखिल करने का विकल्प बचेगा, जिसमें न तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है और न ही गलती सुधारने की पूरी आज़ादी मिलती है. इसलिए समय रहते कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.
क्यों आ रहे हैं ऐसे नोटिस और मैसेज
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत ITR की जांच कर रहा है. अगर रिफंड क्लेम में कोई भी डिस्क्रेपेंसी, मिसमैच या शक पाया जाता है, तो रिटर्न की प्रोसेसिंग रोक दी जाती है. इसी वजह से टैक्सपेयर्स को अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, ताकि वे समय रहते अपनी गलती सुधार सकें.
31 दिसंबर क्यों है अहम तारीख
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए revised ITR और belated ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. इस दिन के बाद आप अपने रिटर्न में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, चाहे गलती कितनी ही छोटी क्यों न हो. अगर CPC आपकी ITR को इस तारीख के बाद प्रोसेस करता है और कोई गलती बताता है, तो आपके हाथ बंध जाएंगे.
31 दिसंबर के बाद क्या दिक्कत हो सकती है
अगर आपकी ITR में कमी निकलती है और आपने 31 दिसंबर से पहले revised रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ ITR U का विकल्प बचेगा. लेकिन इसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते. यानी अगर आपको सही में रिफंड मिलना था, तो वह भी हाथ से निकल सकता है. ऊपर से ITR (U) दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है.
Rectification हर समस्या का हल नहीं
कई लोग सोचते हैं कि बाद में rectification application से काम चल जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. Rectification सिर्फ साफ- साफ दिखने वाली गलतियों जैसे कैलकुलेशन की चूक या TDS मिसमैच तक सीमित है. आप इसके जरिए नया डिडक्शन, नई इनकम या नया रिफंड क्लेम नहीं जोड़ सकते.
एक्सपर्ट दे रहे हैं चेतावनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में ITR अब तक प्रोसेस नहीं हुई हैं. आशंका है कि कई रिटर्न 31 दिसंबर 2025 के बाद जांच में आएंगे. अगर तब कोई गलती निकली, तो नुकसान टैक्सपेयर को उठाना पड़ेगा, गलती सिस्टम की देरी की ही क्यों न हो.
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टैक्सपेयर्स के लिए सीधी सलाह
अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई अलर्ट या नोटिस आया है, तो तुरंत अपनी ITR की जांच करें. किसी भी तरह की गलती, मिसमैच या अधूरी जानकारी को 31 दिसंबर 2025 से पहले revised ITR दाखिल कर ठीक कर लें. वरना वैध रिफंड भी अटक सकता है और आगे कानूनी व आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है.