ITR नोटिस असली या नकली, घर बैठे ऐसे करें उसकी जांच, मिनटों में ऐसे करें वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले उसकी सत्यता जांचना जरूरी है. यह नोटिस किसी गलती, जानकारी या जांच के लिए भेजा जा सकता है. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर डी आई एन, पैन और मोबाइल नंबर की मदद से नोटिस को आसानी से वेरिफाई कर सकते हैं.
Income Tax Notice: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है. फिर भी कई बार टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल जाता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं. जरूरी नहीं कि हर नोटिस का मतलब गलती ही हो, कई बार यह सिर्फ जानकारी या जांच के लिए भी भेजा जाता है. ऐसे में सबसे जरूरी है यह जांचना कि मिला हुआ नोटिस असली है या नहीं. अगर बिना जांच के जवाब दिया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं नोटिस के प्रकार, उसे वेरिफाई करने का तरीका और किन कारणों से नोटिस आता है.
क्या होता है इनकम टैक्स नोटिस
इनकम टैक्स नोटिस विभाग की ओर से भेजा गया एक आधिकारिक संदेश होता है. यह नोटिस ईमेल या पोर्टल के जरिए मिलता है. इसमें किसी गलती, जानकारी या जांच से जुड़ी बात बताई जाती है. नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपने गलती की है. कई बार यह सामान्य जांच का हिस्सा भी होता है. इसलिए घबराने के बजाय इसे समझना जरूरी है.
नोटिस के प्रकार को समझें
इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग सेक्शन के तहत नोटिस भेजता है. सेक्शन 142(1) के तहत जांच से पहले जानकारी मांगी जाती है. सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेशन लेटर भेजा जाता है. सेक्शन 143(2) में स्क्रूटनी नोटिस आता है. सेक्शन 148 के तहत छिपी इनकम की जांच होती है. सेक्शन 245 के तहत डिमांड नोटिस जारी किया जाता है. हर नोटिस का मतलब अलग होता है.
नोटिस असली है या नकली ऐसे करें पहचान
नोटिस मिलने के बाद सबसे पहले उसकी जांच करना जरूरी है. इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करें. यहां ऑथेंटिकेट नोटिस का विकल्प मिलता है. सही जानकारी डालकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि नोटिस असली है या नहीं. यह प्रक्रिया कुछ ही मिनट में पूरी हो जाती है.
स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन प्रक्रिया
सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं. इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन में जाकर नोटिस ऑथेंटिकेट विकल्प पर क्लिक करें. अब आपको DIN और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. आप पैन, असेसमेंट ईयर और अन्य जानकारी से भी जांच कर सकते हैं. इसके बाद OTP आएगा जिसे डालकर आप वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं.
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किन कारणों से आता है नोटिस
इनकम टैक्स नोटिस कई कारणों से आ सकता है. अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या गलत फॉर्म भरा है तो नोटिस आ सकता है. टीडीएस में गलती, इनकम की गलत जानकारी या कोई इनकम छुपाने पर भी नोटिस मिल सकता है. इसके अलावा बड़े लेनदेन की जानकारी नहीं देने पर भी विभाग नोटिस भेज सकता है.
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