ITR Filing 2026: बदला गिफ्ट, लोन और जमीन बेचने से मिली रकम बताने का तरीका, जानें नया नियम
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग में 'Receipts not in the nature of income' नाम से नया कॉलम जोड़ा है. इसमें रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, लोन, पूंजीगत प्राप्तियां और ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से मिली रकम की जानकारी दी जा सकेगी. इससे कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सही रिपोर्टिंग होने से अनावश्यक टैक्स नोटिस की आशंका कम हो सकती है.
ITR New Rule: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑनलाइन ITR फाइलिंग में एक नया कॉलम जोड़ दिया है. इसका नाम ‘Receipts not in the nature of income’ है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब गिफ्ट, लोन या दूसरी रकम पर टैक्स लगने लगेगा. सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि अब ऐसी रकम को सही जगह पर दिखाना होगा. इससे ITR भरने में आसानी होगी और बिना वजह नोटिस आने की संभावना भी कम होगी. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव फिलहाल ऑनलाइन फाइलिंग और JSON यूटिलिटी में किया गया है. ITR के नोटिफाइड फॉर्म और PDF में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
क्या है नया बदलाव?
अब तक कई लोग रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, लोन की रकम या ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से मिले पैसे को ‘Other Exempt Income’ वाले कॉलम में भर देते थे. जबकि आयकर कानून के हिसाब से ये टैक्स फ्री इनकम नहीं हैं. इन्हें इनकम ही नहीं माना जाता. इसी उलझन को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने ‘Receipts not in the nature of income’ नाम से नया कॉलम जोड़ा है. अब ऐसी रकम इसी कॉलम में दिखाई जाएगी.
किन पैसों की जानकारी यहां देनी होगी?
इस नए कॉलम में ऐसी रकम दिखाई जा सकती है, जिसे कानून इनकम नहीं मानता. जैसे,
- रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट.
- लोन के तौर पर मिली रकम.
- कैपिटल रिसिप्ट.
- ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से मिली रकम.
- इससे विभाग को यह समझने में आसानी होगी कि आपके खाते में आया पैसा कहां से आया है.
क्या अब यह जानकारी देना जरूरी हो गया है?
इसका जवाब है नहीं. नया कॉलम जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि अब हर ऐसी रकम की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है.
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बड़ी रकम गिफ्ट में मिली है या उसने ग्रामीण कृषि भूमि बेची है, तो उसे इस नए कॉलम में दिखाना बेहतर रहेगा. इससे फ्यूचर में आयकर विभाग की तरफ से बेवजह सवाल या नोटिस आने की संभावना कम हो सकती है.
Exempt Income और इस नए कॉलम में क्या फर्क है?
लोग यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं. Exempt Income वह इनकम होती है, जिस पर कानून के तहत टैक्स नहीं लगता. जैसे PPF का ब्याज, कृषि आय, कुछ जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि और तय सीमा तक टैक्स मुक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वहीं रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट, लोन, पूंजीगत प्राप्तियां और ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से मिली रकम को आय माना ही नहीं जाता. इसलिए अब इन्हें नए कॉलम ‘Receipts not in the nature of income’ में दिखाना होगा.
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