ITR भरते समय हो रहे हैं कंफ्यूज? Exemption, Deduction और Rebate का फर्क जानकर बचा सकते हैं टैक्स
पहली बार ITR फाइल करने वालों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है. खासकर जब exemption, deduction और rebate जैसे शब्द सामने आते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार लोग सही जानकारी न होने की वजह से टैक्स बचाने का मौका भी गंवा देते हैं.
Income Tax Return: हर साल लाखों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरते हैं. लेकिन पहली बार फाइल करने वालों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है. खासकर जब exemption, deduction और rebate जैसे शब्द सामने आते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार लोग सही जानकारी न होने की वजह से टैक्स बचाने का मौका भी गंवा देते हैं. जबकि सही समझ के साथ आप कानूनी तरीके से अपना टैक्स कम कर सकते हैं.
इनकम टैक्स के नियमों में सरकार ने कई ऐसे प्रावधान दिए हैं, जिनसे आम लोगों को राहत मिलती है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि exemption, deduction और rebate में क्या फर्क है और ये कैसे काम करते हैं. अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं, तो इन तीनों शब्दों को विस्तार से समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
Exemption क्या होता है
Exemption का मतलब है कि आपकी कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा. जैसे खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं लगता. इसी तरह HRA, कुछ भत्ते और कुछ खास योजनाओं से मिलने वाली रकम भी टैक्स से बाहर हो सकती है. यानि यह सीधे आपकी इनकम को टैक्स से बाहर कर देता है.
Deduction क्या होता है
Deduction का मतलब है कि आपकी कुल इनकम में से कुछ रकम घटा दी जाती है. जैसे अगर आपने LIC, PPF या ELSS में निवेश किया है, तो आप Section 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती ले सकते हैं. इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस पर Section 80D और होम लोन ब्याज पर Section 24 में भी छूट मिलती है. इससे आपकी टैक्स देने वाली इनकम कम हो जाती है.
Rebate क्या होता है
Rebate सबसे अलग होता है. इसमें आपकी टैक्स राशि कम हो जाती है. यानि टैक्स निकालने के बाद सरकार आपको कुछ छूट देती है. Section 87A के तहत नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 60,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. पुराने सिस्टम में 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपये की छूट मिलती है.
तीनों में क्या है फर्क
- Exemption: इनकम पर ही टैक्स नहीं लगता
- Deduction: इनकम में से रकम घटती है
- Rebate: आखिरी टैक्स बिल में छूट मिलती है
ये तीनों तरीके टैक्स बचाने में मदद करते हैं, लेकिन इनका काम अलग-अलग है. अगर आप सही तरीके से इनका इस्तेमाल करें, तो आप आसानी से अपना टैक्स कम कर सकते हैं और ITR फाइलिंग भी आसान बना सकते हैं.
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