LTC क्लेम लेना होगा मुश्किल, अब दिखाने होंगे ज्यादा सबूत, क्लेम करने से पहले जान लें नई शर्तें

1 अप्रैल से LTC क्लेम के नियम सख्त हो सकते हैं. ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत कर्मचारियों को फॉर्म 124 में प्रूफ देना होगा. छूट केवल वास्तविक यात्रा खर्च पर मिलेगी और एयर व रेल किराए की अधिकतम लिमिट तय रहेगी. चार साल के ब्लॉक में दो यात्राओं पर ही लाभ मिलेगा. दो से अधिक जीवित बच्चों पर छूट लागू नहीं होगी. कर्मचारियों को नए नियम समझकर ही LTC क्लेम करना होगा.

1 अप्रैल से LTC क्लेम के नियम सख्त हो सकते हैं. Image Credit:

LTC Rule Changes: लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC को लेकर 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो सकते हैं. ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में LTC क्लेम के लिए सख्त शर्तें और किराए की लिमिट तय की गई है. सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को अब डॉक्यूमेंट और फॉर्म जमा करना जरूरी होगा. छूट सिर्फ वास्तविक यात्रा खर्च पर मिलेगी. एयर और रेल यात्रा के लिए अधिकतम किराया तय रहेगा. कर्मचारियों को नई शर्तों को समझकर ही क्लेम करना होगा.

LTC क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कर्मचारी को अपने नियोक्ता को LTC क्लेम का पूरा डिटेल देना होगा. इसके लिए फॉर्म 124 में जानकारी देनी होगी. यह डॉक्यूमें टैक्स कटौती का सही आकलन करने के लिए जरूरी होगा. बिना सही प्रूफ के छूट नहीं मिलेगी. इससे फर्जी या गलत क्लेम पर रोक लगाने की कोशिश की गई है.

हवाई यात्रा पर किराए की लिमिट

यदि यात्रा हवाई जहाज से की जाती है तो छूट तय लिमिट तक ही मिलेगी. कर्मचारी जिस कैटेगरी के टिकट के हकदार हैं, उसी कैटेगरी का सबसे कम और सबसे छोटे रुट का किराया मान्य होगा. इससे ज्यादा खर्च पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी. यानी बिजनेस क्लास या महंगे टिकट पर पूरी राशि का लाभ नहीं मिलेगा.

रेल और अन्य ट्रांसपोर्ट के नियम के नियम

यदि यात्रा रेल से होती है तो एसी फर्स्ट क्लास का किराया लिमिट मानी जाएगी. यदि स्थान रेल से जुड़ा नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है तो फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का किराया मान्य होगा. जहां कोई मान्यता प्राप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां 30 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से छूट मिलेगी. यह कैलकुलेश सबसे छोटे रास्ते के आधार पर होगी.

चार साल के ब्लॉक का नियम

नए नियम के अनुसार 2022 से शुरू हुए 4 साल के ब्लॉक में केवल 2 यात्राओं पर ही छूट मिलेगी. यानी 4 साल में अधिकतम दो बार LTC का लाभ लिया जा सकेगा. इससे ज्यादा यात्रा पर छूट नहीं मिलेगी. कर्मचारियों को अपनी यात्रा योजना इसी हिसाब से बनानी होगी.

ये भी पढ़ें- 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए PAN बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य, ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम जारी

दो बच्चों की शर्त लागू

LTC छूट दो से अधिक बच्चों पर लागू नहीं होगी. हालांकि 1 अक्टूबर 1998 से पहले जन्मे बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा. साथ ही एक बच्चे के बाद एक साथ जन्मे बच्चों के मामले में भी छूट मिलेगी. इस शर्त का मकसद परिवार लिमिट नियम को ध्यान में रखना है. 1 अप्रैल से LTC क्लेम प्रोसेस अधिक ट्रांसपेरेंट और सीमित हो सकती है. कर्मचारियों को अब किराए की लिमिट और डॉक्यूमेंट नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा.