अब नहीं भरना होगा Form 16 और 26AS, नए इनकम टैक्स एक्ट में बदल जाएंगे इन फॉर्म्स के नंबर, चेक करें लिस्ट

1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियम 2025 के लागू होने पर कई अहम आयकर फॉर्म के नंबर बदल जाएंगे. Form 16 अब Form 130 और Form 26AS, Form 168 कहलाएगा. शुरुआती समय में पुराने-नए फॉर्म एक साथ चल सकते हैं. सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, डिजिटल-फ्रेंडली और भविष्य के अनुरूप बनाना है.

इनकम टैक्स Image Credit: money9

1 अप्रैल 2026 से देश में लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act, 2025) के तहत कई पुराने और परिचित आयकर फॉर्म के नाम बदलने जा रहे हैं. अब तक सैलरीड कर्मचारियों, पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स के बीच बेहद आम रहे फॉर्म 16 को नया नंबर फॉर्म 130 दिया जाएगा जबकि फॉर्म 26AS अब फॉर्म 168 के नाम से जाना जाएगा. इसी तरह कई अन्य फॉर्म जैसे फॉर्म 16A, 24Q, 26Q और 27Q के नंबर भी बदले जाएंगे. यह बदलाव ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत प्रस्तावित नए फॉर्म मैट्रिक्स का हिस्सा है जिसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और व्यवस्थित बनाना है. आइये जानते हैं कि इन फॉर्म्स को अब किन नए नामों से जाना जाएगा.

कब जारी होंगे नए फॉर्म्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स वर्ष 2026-27 से जुड़े सभी नोटिस, सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन नए नंबर वाले फॉर्म में जारी हो सकते हैं. बशर्ते नियमों को अंतिम मंजूरी और आयकर पोर्टल की तकनीकी तैयारियां पूरी हो जाएं. शुरुआती दिनों में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है क्योंकि लोग पुराने नामों जैसे Form 16 और Form 26AS के आदी हैं. हालांकि, यह बदलाव लंबे समय में टैक्स ढांचे को अधिक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बनाने के मकसद से किया जा रहा है.

क्या बदलाव होंगे

नया फॉर्म नंबर (2026)पुराना फॉर्म नंबर (1962)विवरण
263CA, 3CB, 3CDऑडिट रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स
13016सैलरी पर TDS सर्टिफिकेट (Form 16)
13116ATDS सर्टिफिकेट (नॉन-सैलरी)
13824Qसैलरी TDS की तिमाही स्टेटमेंट
14026Qनॉन-सैलरी पेमेंट्स की TDS तिमाही स्टेटमेंट
14427Qनॉन-रेजिडेंट पेमेंट्स की TDS तिमाही स्टेटमेंट
16826ASएनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS/26AS)

क्या है सरकार का मकसद

सरकार का मानना है कि नए फॉर्म नंबर और सरल ढांचा टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाएंगे और डिजिटल सिस्टम के साथ बेहतर तालमेल बैठाएंगे. हालांकि ड्रॉफ्ट रुल्स अभी सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किए गए हैं और संसद से मंजूरी के बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा. उम्मीद है कि नए फॉर्म और गाइडलाइंस जारी होने के बाद टैक्सपेयर्स धीरे-धीरे नए सिस्टम के साथ सहज हो जाएंगे.

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