Section 87A Rebate: इक्विटी और लॉटरी से कमाई पर नहीं मिलेगा 60000 रुपये का फायदा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने New Tax Regime में Section 87A की 60000 रुपये की रिबेट को लेकर नियम स्पष्ट किए हैं. यह रिबेट केवल स्लैब रेट वाली इनकम पर ही मिलेगी. इक्विटी से होने वाले LTCG और STCG पर इसका लाभ नहीं मिलेगा. लॉटरी और अन्य स्पेशल रेट वाली इनकम भी बाहर रहेंगी.
Section 87A Rebate: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने New Tax Regime में Section 87A की 60000 रुपये की रिबेट को लेकर स्थिति साफ कर दी है. विभाग ने बताया है कि यह रिबेट सभी तरह की इनकम पर लागू नहीं होगी. खास तौर पर इक्विटी से होने वाले कैपिटल गेन पर इसका फायदा नहीं मिलेगा. टैक्सपेयर्स में लंबे समय से इसे लेकर भ्रम था. अब FAQ के जरिए नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं. इससे निवेश और टैक्स प्लानिंग दोनों पर असर पड़ेगा.
सरकार ने जारी की स्पष्टीकरण
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि Section 87A की रिबेट केवल स्लैब रेट वाली इनकम पर ही मिलेगी. जिन इनकम पर कानून में अलग स्पेशल रेट तय है वहां रिबेट लागू नहीं होगी. इसका मतलब है कि हर टैक्सपेयर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा. यह नियम New Tax Regime में लागू होगा.
LTCG और STCG पर रिबेट क्यों नहीं मिलेगी
डिपार्टमेंट के अनुसार इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट में आता है. इसलिए इन पर Section 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी. यही नियम लॉटरी और ऐसे अन्य इनकम पर भी लागू होगा जिन पर अलग टैक्स रेट है.
कितनी इनकम पर मिल सकती है अधिकतम रिबेट
New Tax Regime में अधिकतम 60000 रुपये की रिबेट दी जा सकती है. यह रिबेट उस टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये तक है. यानी स्लैब रेट के अनुसार टैक्स निकालने के बाद रिबेट से टैक्स जीरो हो सकता है.
सैलरीड क्लास को कितना फायदा मिलेगा
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 12.75 लाख रुपये तक जाती है. इसकी वजह 75000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है. लेकिन ध्यान रहे कि यह फायदा भी केवल स्लैब रेट वाली इनकम पर ही मिलेगा. कैपिटल गेन इसमें शामिल नहीं होगा.
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जीरो टैक्स का फायदा कब मिलेगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि जीरो टैक्स का फायदा केवल New Tax Regime में मिलेगा. यही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. इस रिबेट का लाभ लेने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा. बिना रिटर्न फाइल किए यह फायदा नहीं मिलेगा.




