होम लोन, इंश्योरेंस का लेते हैं फायदा, जानें 13 लाख प्लस कमाने वालों के लिए कौन बेस्ट: Old या New Tax रिजीम
अगर आप डिडक्शन का फायदा उठाते हैं तो एक बात जान लीजिए कि नई टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है उसके बाद टैक्स देनदारी बदल गई है. ऐसे में नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम में से कौन सी बेहतर होगी, यह जानने के लिए यहां सिंपल सा गणित पेश किया है...

Income Tax: पहली तारीख को जब खाते में इनकम आती है तो सबका मन खुश हो जाता है लेकिन जब बात इनकम टैक्स की आती है तो चेहरा मुरझा जाता है. हालांकि अधिकतर मुरझाए हुए चेहरों को 12 लाख तक की इनकम पर रिबेट दे कर सरकार खुश कर चुकी है. लेकिन फिर भी टैक्स एक ऐसा विषय है कि अच्छे-अच्छों को उलझन में डाल देता है. खासकर तब जब टैक्स स्लैब बदल जाए. इससे ये होगा कि होम लोन से लेकर 80C, 80D और NPS में निवेश कर डिडक्शन का फायदा उठाने वाले फिर कंफ्यूजन में होंगे कि नई टैक्स रिजीम फायदेमंद है या पुरानी ही सही है? लेकिन नीचे दी गई टेबल इस सवाल का साफ-साफ जवाब देगी. चलिए समझते हैं.
पुरानी टैक्स रिजीम: पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 80C, 80D, होम लोन ब्याज, NPS. मान लीजिए इनको मिला कर आपको 1.75 लाख से 4.25 लाख तक का डिडक्शन मिल रहा हो. इसमें 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता.
नई टैक्स रिजीम: नई टैक्स व्यवस्था में कोई अन्य छूट नहीं मिलती केवल 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इसमें 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. यहां जो इनकम दी गई है वह सारी छूट लेने के बाद जो इनकम बनती है उसे लिया गया है:
अब जानते हैं कौन सी रिजीम बेहतर होगी:
इनकम | पुरानी टैक्स रिजीम में कितना बनेगा टैक्स (₹) | नई टैक्स रिजीम में कितना बनेगा टैक्स (₹) | कितना अंतर (₹) | कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर |
10,00,000 | 18,200 | 0 | 18,200 | नई |
13,00,000 | 80,600 | 26,000 | 54,600 | नई |
15,00,000 | 1,24,800 | 97,500 | 27,300 | नई |
15,50,000 | 1,40,400 | 1,05,300 | 35,100 | नई |
17,00,000 | 1,87,200 | 1,30,000 | 57,200 | नई |
20,00,000 | 2,80,800 | 1,92,400 | 88,400 | नई |
30,00,000 | 5,92,800 | 4,75,800 | 1,17,000 | नई |
ऊपर दिए गए टेबल में कैलकुलेशन से पता चलता है कि अगर आप 1.75 लाख से लेकर 4.25 लाख के भी डिडक्शन फायदा उठाना चाहे तो भी आपको नई टैक्स रिजीम में ही ज्यादा फायदा मिलेगा. अगर इन डिडक्शन का वाकई फायदा उठाना है तो बचत को और बढ़ाना होगा जो ज्यादा संभव नहीं है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर HRA को जोड़ दिया जाए तब ओल्ड रिजीम फायदेमंद हो सकती है. मनी9लाइव से बातचीत में टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि, “अगर HRA को जोड़ रहे हैं तब पुरानी टैक्स रिजीम में फायदा हो सकता है. कई लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो HRA भी ज्यादा बनता है जो बेसिक सैलरी का 50 फीसदी तक हो सकता है. ऐसे में इसका पुरानी टैक्स रिजीम में फायदा लिया जा सकता है.”
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