अब ATM की तरह होगा ड्राइविंग लाइसेंस, देने होंगे ये 25 खास इंफॉर्मेशन, जानें पुराने कार्ड से कैसे होगा अलग

केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन कार्ड' योजना के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव हो रहा है. नए कार्ड माइक्रोचिप, QR कोड और 25 प्रकार की जानकारी के साथ होंगे. ये पॉलीकार्बोनेट से बने, ATM जैसे होंगे. सितंबर अंत या अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ये कार्ड बेंगलुरु से बनकर ड्राइवर्स तक पहुंचेंगे. ऑनलाइन आवेदन parivahan.gov.in पर करें.

ड्राइविंग लाइसेंस Image Credit: @Money9live

केंद्र सरकार के ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना के तहत ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) कार्ड का रूप और फीचर्स बदले जा रहे हैं. नए कार्ड माइक्रोचिप, QR कोड सहित कई नई जानकारियों से लैस होंगे. यह बदलाव सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब कार्ड पर कुल 25 इनफॉर्मेशन होंगे. यह बदलाव तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुके हैं. कर्नाटक सरकार भी इस पर तेजी से काम कर रही है और अगले दो महीनों के भीतर वाहन चालकों को नया कार्ड जारी किए जाने की संभावना है.

पुराने कार्ड से अलग कैसे?

पहले के ड्राइविंग लाइसेंस में केवल नंबर, पता, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और वाहन चलाने का टाइप होता था. अब नए कार्डों में लगभग 25 प्रकार के डाटा पॉइंट होंगे. इसमें ऑर्गेन डोनेट करने से लेकर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और बायोमेट्रिक डाटा भी शामिल हैं. नए कार्ड में नजदीकी दूरी पर डाटा एक्सेस की सुविधा (NFC) होगी. ट्रैफिक पुलिस इससे ड्राइवर की जानकारी तेजी से प्राप्त कर सकेगी, जिससे नियम कड़ाई से लागू किए जा सकेंगे.

ATM की तरह होगा नया कार्ड

पहले ये कार्ड कर्नाटक के अलग-अलग रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में बनाए जाते थे. अब बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में एक अलग सेल बनाकर सारे कार्ड वहीं बनाए जाएंगे और सीधे ड्राइवर्स के पते पर भेजे जाएंगे. नए कार्ड पॉलीकार्बोनेट से बने होंगे जो पुराने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बेहतर होंगे. कार्ड पर लेज़र द्वारा लिखा जाएगा जैसे एटीएम कार्ड पर होता है, जिससे कार्ड हमेशा साफ और पढ़ने योग्य रहेगा.

ऐसे करें घर बैठे अप्लाई

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इन स्टेप को फॉलो करें.

अब आरटीओ में टेस्‍ट देना नहीं है अनिवार्य

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में 1 जून, 2024 से बदलाव किया गया है. किसी भी आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाना अनिवार्य नहीं है. आप चाहे तो किसी दूसरे प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं. हालांकि इसके लिए आप सिर्फ उन्हीं ड्राइविंग स्कूलों में टेस्‍ट दे सकते हैं, जिन्‍हें आरटीओ की ओर से मान्‍यता प्राप्‍त है. इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

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