बिना आधार से लिंक पैन का किया यूज, देना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग ने इनएक्टिव पैन कार्ड के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. अब ऐसे पैन से लेनदेन करने पर 10 हजार रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का जुर्माना लगेगा. पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा पैन इनएक्टिव हो जाएगा और टैक्स रिटर्न भरना, बैंक खाता या निवेश करना असंभव हो जाएगा.
PAN-Aadhaar linking: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर कड़ा एक्शन ले रहा है. दरअसल, जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है और यदि उनके जरिए कोई वित्तीय लेनदेन किया जाता है, तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इस कदम का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है.
इन लेनदेन पर लगेगा जुर्माना
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कई महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन पर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इनमें बैंक खाता खोलना या संचालित करना, म्युचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना, संपत्ति की खरीद, लोन के लिए आवेदन करना और आयकर रिटर्न भरना शामिल है. इन सभी मामलों में यदि निष्क्रिय पैन का उपयोग किया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत प्रति लेनदेन 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
लिंक नहीं करने पर इनएक्टिव हो आएगा पैन
सरकार ने पहले ही पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था. तय समय सीमा तक ऐसा न करने पर पैन इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कोई भी वित्तीय कार्य या टैक्स से जुड़ा कार्य करना असंभव हो जाता है. साथ ही एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर भी विभाग की नजर है.
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AI से हो रही निगरानी
आयकर विभाग ने अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे इनएक्टिव पैन से हो रहे लेनदेन को तुरंत पहचाना जा सके. इससे न केवल गड़बड़ी करने वालों की पहचान हो रही है, बल्कि गलत इनकम टैक्स रिटर्न, फर्जी रिफंड दावे और बड़े ट्रांजेक्शन पर रोक भी लग रही है.
टैक्सपेयर्स क्या करें
जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे तुरंत यह कार्य कर लें. इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन किया जा सकता है. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पैन सस्पेंड हो सकता है, बैंक और डिमैट अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं और टैक्स रिटर्न भरना भी असंभव हो जाएगा.