अगस्त में SGB से निकलने का मौका, RBI ने 6 सीरीज की तारीख बताई, जानें किसे मिलेगा पैसा

अगस्त 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले पात्र निवेशकों के पास समय से पहले पैसा निकालने का मौका है. आरबीआई ने 6 एसजीबी सीरीज के रिडेम्पशन की तारीख तय की है, जो 7 से 17 अगस्त के बीच हैं. 5 साल की अवधि पूरी कर चुके निवेशक तय समय में आवेदन कर सकते हैं. रिडेम्पशन राशि सोने की कीमत के आधार पर तय होगी.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड Image Credit: Money9live/AI

Highlights

  • अगस्त में 6 एसजीबी सीरीज को समय से पहले भुनाने का मौका.
  • 5 साल पूरे कर चुके पात्र निवेशक ही रिडेम्पशन कर सकते हैं.
  • रिडेम्पशन राशि सोने की कीमत पर निर्भर होगी.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB में निवेश करने वाले लोगों के लिए अगस्त 2026 में पैसा निकालने का मौका है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अगस्त में 6 SGB सीरीज के समय से पहले रिडेम्पशन की तारीख तय की है. इन बॉन्ड में निवेश करने वाले पात्र निवेशक तय तारीख पर अपना निवेश भुना सकते हैं. SGB की मूल अवधि 8 साल होती है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद समय से पहले रिडेम्पशन की सुविधा मिलती है. इसके लिए निवेशक को तय समय के अंदर आवेदन करना जरूरी है. आवेदन की समय सीमा निकलने पर अगली पात्र तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है.

इन 6 SGB सीरीज को भुना सकते हैं

RBI के अप्रैल से सितंबर 2026 के रिडेम्पशन कैलेंडर के अनुसार अगस्त में 6 SGB सीरीज के लिए समय से पहले रिडेम्पशन की तारीख तय की गई है. 2020 21 सीरीज 11 के लिए रिडेम्पशन 7 अगस्त को है. 2019 20 सीरीज 9 और 2020 21 सीरीज 5 के लिए तारीख 11 अगस्त है. 2018 19 सीरीज 6 के लिए 12 अगस्त और 2019 20 सीरीज 3 के लिए 14 अगस्त तय है. 2021 22 सीरीज 5 के लिए रिडेम्पशन की तारीख 17 अगस्त है.

पैसा निकालने का मौका

SGB की मूल अवधि 8 साल होती है. हालांकि, निवेशकों को 5 साल पूरे होने के बाद समय से पहले बॉन्ड भुनाने की सुविधा मिलती है. यह सुविधा केवल RBI की ओर से तय इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख पर मिलती है. इसलिए सभी SGB धारक तुरंत अपना निवेश नहीं निकाल सकते. जिस सीरीज की पात्र तारीख आ गई है, केवल उसी के पात्र निवेशक रिडेम्पशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कहां से कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए अप्लाई

SGB खरीदने वाले निवेशक उस संस्था के जरिए रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहां से उन्होंने बॉन्ड खरीदा था. इसके लिए बैंक और तय डाकघर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL और NSDL या CDSL जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है. RBI रिटेल डायरेक्ट से खरीदे गए SGB के लिए इसी मंच के जरिए रिडेम्पशन अनुरोध किया जा सकता है.

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आवेदन से पहले KYC और बैंक जानकारी जांच लें

रिडेम्पशन के लिए आवेदन करने से पहले निवेशकों को अपनी बैंक खाते की जानकारी और KYC डिटेल जांच लेना चाहिए. अगर जानकारी अपडेट नहीं है तो रिडेम्पशन की रकम मिलने में देरी हो सकती है. निवेशक को अपनी संबंधित संस्था के जरिए तय आवेदन अवधि के भीतर रिक्वेस्ट करना जरूरी है. यदि आवेदन की समय सीमा निकल जाती है तो उसी तारीख पर रिडेम्पशन का मौका नहीं मिलेगा और अगली पात्र तारीख तक इंतजार करना पड़ सकता है.